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Good News : परिवहन विभाग से बड़ी खबर, आरसी और डीएल का स्मार्ट कार्ड बंद

Transport Department Big News : परिवहन विभाग ने अब स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। सोमवार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) अब डिजिटल जारी हो रहे हैं। परिवहन विभाग स्मार्ट हो गया है। ई-डीएल और आरसी की सुविधा शुरू हुई। वाहन मालिकों को दो सौ रुपए शुल्क नहीं देना होगा। जानें पूरा मामला।

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Transport Department

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का स्मार्ट कार्ड बंद हो गया है। 1 अप्रैल से वाहन चालकों को वाहनों की आरसी और डीएल जेब में रखने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। परिवहन विभाग ने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी करना बंद कर दिया है। सोमवार से ई-आरसी और ई-डीएल जारी होना शुरू हो गए हैं। अब स्मार्ट कार्ड के लिए वाहन मालिकों से लिया जाने वाला दो सौ रुपए शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले दिन उदयपुर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से 65 ई-डीएल और आरसी जारी किए गए। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से वाहन स्वामियों को पीडीएफ के रूप में वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व लाइसेंस जारी किए जाने लगे हैं।

इसके लिए पोर्टल पर रजिस्टर्ड वाहन स्वामी के मोबाइल नम्बर पर लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वह ई-डीएल या ई-आरसी की पीडीएफ प्राप्त कर सकेगा। यदि वाहन स्वामी चाहेगा तो अपनी सुविधा के लिए उसका पीवीसी कार्ड पर प्रिंट निकलवा सकेगा। इसके लिए परिवहन कार्यालय में भी ई मित्र मशीन लगाई गई है।



नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए परिवहन कार्यालय में ई-मित्र प्लस मशीन लगाई गई है। जिसके माध्यम से आवेदक निर्धारित शुल्क देकर ई-डीएल या ई-आरसी को प्रिंट फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकेंगे।

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प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर नेमीचंद पारीक ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से ई-डीएल और ई-आरसी की नई व्यवस्था सोमवार से प्रारंभ हो गई है। अब वाहन स्वामी को कार्ड के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना आवश्यक नहीं है। ई-डीएल और ई-आरसी की पीडीएफ परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी। हां, यदि वाहन स्वामी चाहे तो अपनी सुविधा के लिए परिवहन कार्यालय या किसी भी ई मित्र से कार्ड बनवा सकते हैं।



- ई-डीएल प्राप्त करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर एप्लीकेशन नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर और जन्म तिथि का विवरण भरना होगा। इसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई-डीएल की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।

- ई-आरसी के लिए वाहन पंजीयन का विवरण पोर्टल पर डालना होगा। जिसके तहत वाहन नम्बर, चेसिस नम्बर के अंतिम पांच अंक देने होंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई - आरसी की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।

- परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ई-डीएल एवं ई-आरसी को एक से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा।

- आवेदक अपनी सुविधा के लिए DL या RC का पीवीसी कार्ड पर ई-मित्र के माध्यम से प्रिंट करवा सकेंगे।

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