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हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित…लॉ कॉलेज छात्रसंघ परिणाम पर रोक का मामला

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High Court Decision

हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित...लॉ कॉलेज छात्रसंघ परिणाम पर रोक का मामला

उदयपुर . मोहनलाल सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय के संघटक विधि महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम पर रोक संबंधी याचिका पर हाइकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है।न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने कोर्ट नम्बर-2 में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी परिवादी चिराग कोठारी और बिजाराम की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश पूनिया ने बताया कि हाइकोर्ट में अध्यक्ष प्रत्याशी ईश्वर अहीर के नामांकन को रद्द करने को लेकर लगाई गई याचिका की सुनवाई में न्यायाधीश ने अहीर के नामांकन पत्र की जांच कर ली। इसके अलावा बुधवार को अहीर की एलएलबी की मार्कशीट भी कोर्ट में पेश कर दी गई जिसमें परिवादी की ओर से लगाए गए बेक के आरोप सही नहीं पाए गए थे। अधिवक्ता पूनिया ने बताया कि बहस के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र की जांच उसी समय कर निर्णय करना कठिन होता है। ईश्वर अहीर के खिलाफ अगर कोई प्रकरण दर्ज है और उसकी ट्रायल हुई है तो परिवादी के पास इस संबंध में विश्वविद्यालय के चुनाव निगरानी समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने के अधिकार छात्रसंघ चुनाव परिणाम जारी करने के बाद भी सुरक्षित है। अगर तकनीकी आधार पर इसमें परिवादी की शिकायत सही पाई गई तो उस पर नियमानुसार निर्णय हो जाएगा। कोर्ट ने सभी पहलुओं को देख और सुन लिया है

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गौरतलब है कि विधि महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए चिराग कोठारी, बीजाराम और ईश्वर अहीर तीनों प्रत्याशी हैं। चिराग और बीजाराम ने ईश्वर के नामंाकन को दो तर्क देते हुए खारिज करने की मांग की लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने रद्द नहीं किया। इसनिर्णय से असहमत होकर दोनों हाइकोर्ट चले गए, जहां से मतगणना पर रोक लगा दी गई थी।