
डिलीवरी चार्ज के नाम पर गैस एजेंसी आपसे कितनी राशि ले सकती है
डॉ सुशील सिंह चौहान/उदयपुर. रसोई गैस के दाम पहले से ही घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। ऊपर से शहर में सक्रिय कई गैस एजेंसियां लोगों को लूटने का मौका नहीं चूक रही। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। सरकार की ओर से ग्रामीणों को दी जा रही सुविधाओं पर ये लूट भारी पड़ती दिख रही है। शहर के पई गांव में कुछ माह पूर्व उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। गैस सप्लाई के लिए सेक्टर-11 स्थित नूतन गैस को अधिकृत किया गया, लेकिन संबंधित सप्लायर हर बार उपभोक्ताओं से 40 से 50 रुपए अतिरिक्त वसूल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रहे हैं। सोमवार को भी गांव में एजेंसी के हॉकर ऑटो लेकर पहुंचे। उन्होंने 1 हजार 20 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से लोगों से राशि वसूली, जबकि सोमवार को घरेलू गैस सिलेंडर की लागत 973 रुपए ही थी।
नहीं दे रहे बिल
पई में सप्लाई हॉकर से ग्रामीण उपभोक्ता ने सिलेण्डर सप्लाई बिल की मांग की तो उसने असमर्थता जताई। लागत दर से अधिक राशि वसूलकर उपभोक्ताओं से ठगी का खेल यहां निरंतर जारी है।
एजेंसी ने बताया डिलीवरी चार्ज
उपभोक्ताओं से घरेलू गैस सिलेंडर की अतिरिक्त राशि वसूलने को लेकर जब पत्रिका ने फोन किया तो वहां मौजूद महिला ने अतिरिक्त राशि को डिलीवरी चार्ज बताया। महिला से जब सिलेंडर की वास्तविक राशि पूछी गई तो उसने कहा कि सिलेंडर 973 का है और दूर-दराज के क्षेत्रों में नियमानुसार डिलीवरी चार्ज लिया जाता है।
पूरी नहीं भरते डायरी
गैस सिलेंडर की सुपुर्दगी के समय हॉकर, उपभोक्ता के पास मौजूद डायरी में इसका इंद्राज करता है। इसमें राशि वाले कॉलम में तारीख लिखकर इतिश्री हो रही है। लोगों ने बताया कि न तो बिल दिया जा रहा है और न ही डायरी में राशि की जानकारी भरी जा रही है।
कायदे का डिलीवरी चार्ज
नियमानुसार गैस एजेंसी 15 किलोमीटर की दूरी तक 15 रुपए और 15-30 किलोमीटर की दूरी तक 30 रुपए डिलीवरी चार्ज ले सकती है। 30 रुपए से अधिक डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा सकता। इससे ज्यादा राशि वसूली जा रही है तो कार्रवाई की जाएगी।
गितेश श्रीमालवीय, रसद अधिकारी, उदयपुर
Published on:
06 Nov 2018 11:58 am
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