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उदयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सर्पिलाकार सड़कें ध्वस्त, 17 विला और होटल सीज

उदयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए नए राजस्व गांवों में धड़ल्ले से बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों, विला और रिजॉर्ट आदि पर यूडीए की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही।

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फोटो पत्रिका नेटवर्क

उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए नए राजस्व गांवों में धड़ल्ले से बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों, विला और रिजॉर्ट आदि पर यूडीए की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। यूडीए ने सरेखुर्द में पहाड़ों पर बनाई गई जोखिमभरी सड़कों को ध्वस्त कर दिया। इनके साथ ही बिना अनुमति निर्मित 17 विला व होटल भी सीज किया है। उल्लेखनीय है कि सरेखुर्द में अवैध रूप से पहाड़ों पर बनाई गई सड़कों और होटलों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया था।

जिला कलक्टर नमित मेहता एवं प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देश पर हाल ही में यूडीए सीमा में शामिल किए गए राजस्व ग्रामों में नियमों के उल्लंघन पर सीधी कार्रवाई की गई। मोहनपुरा, सरेखुर्द सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के किए गए निर्माण, व्यावसायिक उपयोग और अवैध प्लानिंग को लेकर कार्रवाई की गई।

प्राधिकरण के अनुसार राजस्व ग्राम मोहनपुरा की विभिन्न आराजियों में बिना अनुमति कुल 17 विला का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इसी क्षेत्र में एक होटल का निर्माण भी बिना स्वीकृति के पाया गया। जांच में सामने आया कि भू-स्वामियों द्वारा आवासीय भूमि को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है। इन सभी को सीज कर दिया गया। मोहनपुरा में बिना अनुमति निर्मित वेलसा होटल को भी सीज किया गया।

अवैध प्लाटिंग में बिछाई सड़कें, बिजली के खंभे

सरेखुर्द क्षेत्र में आवासीय भूमि पर पहाड़ी कटान कर सड़कें बनाकर एमराल्ड हिल्स नाम से अवैध प्लानिंग विकसित की जा रही थी। इस प्लानिंग के अंतर्गत बनाई गई सीसी सड़कें व विद्युत पोल मौके से हटाए गए। इसके अलावा बिना नक्शा स्वीकृति के किए जा रहे अन्य निर्माणाधीन व्यावसायिक ढांचों को भी सील किया गया।

पहाड़ी कटाने की मिली थी शिकायतें

यूडीए ने कहा कि हाल ही में प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किए गए लगभग 70 राजस्व ग्रामों में पहाड़ी कटान, अवैध सड़क निर्माण, होटल, रिसॉर्ट व विला निर्माण की शिकायतें मिली थीं। इन्हें गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति पहाड़ी कटान या निर्माण करने पर निर्माण ध्वस्त किया जाएगा।