
उदयपुर. लूट की नीयत से युवक पर चाकूवार कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1.10-1.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 14 सितम्बर 2020 को गणेशनगर पहाड़ा बड़ी पीपली निवासी नवीननाथ उर्फ नानू पुत्र रोशन नाथ, आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड निवासी दिनेश उर्फ पिंकी पुत्र गणेशलाल मेघवाल व गणेशघाटी बड़े पुरोहितों की हवेली निवासी प्रशांत सिंह उर्फ पम्मी पुत्र प्रदीप सिंह सूद ने सहेलियों की बाड़ी मार्ग पर एक्सिस बैंक के बाहर अम्बामाता निवासी अमित सिंह पर चाकू से वारकर नकदी से भरा बैग लूटने का असफल प्रयास किया था। घायल अमित को अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौत से पहले अमित के लिए बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट व हत्या का मामला दर्ज किया। चालान पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह सांखला ने 21 गवाह व 85 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायाधीश अजा/अजजा, अनिप्र की पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा कि आरोपियों ने हत्या का यह घृणित अपराध किया है, ऐसे प्र्रकरणों में नरमी का रूख अपनाया तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और कानून का डर नहीं रहेगा। अधिक दंड दिया जाना ही न्यायोचित है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रही।
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चाकू लगने के बाद भी परिवादी ने नहीं छोड़ा था बैग
परिवादी अमित सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि वह राइटर सेफ गार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। 14 सितम्बर को सवीना 100 फीट रोड से बाइक पर बैंक का कलेक्शन लेकर 11 बजे एक्सिस बैंक पहुंचा था। गाड़ी को वह उपकार शॉप के बाहर पार्क कर रहा था, इस दौरान तीनों आरोपी आए और बैग छीनने का प्रयास करते हुए चाकू से उसके पेट में तीन वार कर दिए। परिवादी ने उसके बावजूद बैग नहीं छोड़ा और वह खून से लथपथ हालत मेंं ही बैग सहित बैंक में घुस गया। उसे गंभीर घायलावस्था में एमबी चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
Published on:
01 Mar 2025 01:37 am
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