
उदयपुर . युवक का अपहरण कर मानसिक व शारीरिक शोषण करने के आरोपित लादडिय़ा (नागौर) भक्तिधाम पीठ के महंत रामशरण दास की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी।
महंत रामशरण दास ने गत दिनों शहर के एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती की। बाद में महंत उदयपुर आया और युवक को बहला-फुसला कर अपने साथ पुष्कर एवं नागौर ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म कर करते हुए शारीरिक व मानसिक शोषण किया। इस संबंध में घंटाघर थाने में महंत के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपित की ओर से पेश जमानत याचिका का अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अशोक सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपित महंत मध्यप्रदेश का रहने वाला है मगर उसका स्थायी पता नहीं है। अभियुक्त बाबा के वेश में रहता है, वह स्थान व देश बदल कर मफरूर हो सकता है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
अवैैैैध संबंंधाेें केे शक मेें साथी की हत्या करनेे वाले आरोपितों के लिए प्रोडक्शन वारंट
उदयपुर . तीन माह पूर्व अवैध संबंध के शक पर साथी शंकरलाल मीणा को बड़ी तालाब में डूबाकर मारने के आरोपित मगवास निवासी कैलाश पुत्र कालू मीणा व कोल्यारी निवासी लालूराम पुत्र प्रभुुलाल मीणा की गिरफ्तारी के लिए नाई थाना पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लिया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपितों को पांच अन्य साथियों के साथ लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा था। इसी तरह राशन के गेहूं की हेराफेरी के मामले में पुलिस ने गणेशजी कुंड़ा (गोगुन्दा) भगवत लाल पुत्र गणेशलाल गायरी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। 8 अक्टूबर 2016 प्रवर्तन निरीक्षक श्यामप्रताप सिंह ने गोगुन्दा क्रय विक्रय समिति के जनजाति निगम कार्यालय का भौतिक सत्यापन किया तो वहां 104.67 क्ंिवटल गेहूं कम मिले थे।
Published on:
10 Apr 2018 07:39 pm
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