26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आप सरकार की इस योजना के पात्र है तो देरी नहीं करें, बंद होने वाला है पोर्टल

rajasthan khadya suraksha में 30 अप्रेल तक जोड़े जा सकेंगे नाम

2 min read
Google source verification
आप सरकार की इस योजना के पात्र है तो देरी नहीं करें, बंद होने वाला है पोर्टल

आप सरकार की इस योजना के पात्र है तो देरी नहीं करें, बंद होने वाला है पोर्टल

आप सरकार की इस योजना के लिए पात्र है तो तत्काल आवेदन कर दीजिए क्योंकि अब गिनती के दिन बचे है। पोर्टल बंद होने के बाद वापस कब खुलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी सालों बाद खुला है। जी हां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने का कार्य चल रहा है और 30 अप्रेल तक नाम जोड़े जा सकेंगे। जिला रसद कार्यालय उदयपुर ने भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पात्र लोग जल्दी से तय प्रक्रिया के अनुसार नामांकन करें।

इधर, राज्य के खाद्य सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर ने कहा कि 4 अप्रेल 2022 से राज्य में rajasthan khadya suraksha खाद्य सुरक्षा सूची में उपलब्ध स्लॉट को भरने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया है। यह पोर्टल 30 अप्रेल, 2022 को मध्यरात्रि के पश्चात पुनः आगामी आदेश तक बंद हो जाएगा।

खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों का चयन राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मापदण्डों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों एवं 7 निष्कासन श्रेणियों के मापदण्डों के आधार पर अपीलीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

आप ऐसे कर सकते आवेदन
प्रदेश में लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित श्रेणी में ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जिस शहरी या ग्रामीण समावेशन श्रेणी में पात्रता रखते हैं, उसका दस्तावेज आवश्यक है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा में निष्कासन सूची में नहीं आने का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदन पत्रों की जांच संबंधित अपीलीय उपखण्ड अधिकारी व जिला रसद अधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश पर डिजिटाईज्ड हस्ताक्षर से आवेदक का नाम खाद्य सूची में स्वतः ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा।

आवेदक पात्रता समावेशन श्रेणी का रखें ध्यान
एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 32 समावेशन श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों का प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित है। कुछ प्रमुख पात्रता श्रेणियों में अन्त्योदय परिवार, बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार, सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेण्डर्स, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, एड्स व सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त, ट्रांसजेण्डर सहित 32 श्रेणियां हैं।


खाद्य सुरक्षा अपील हेतु आवेदन-पत्र के लिए यहां करें क्लिक

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग