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सामान्य दुर्घटना में अब मुख्यमंत्री सहायता कोष से नहीं मिलेगी सहायता, सरकार ने क्या बदलाव किया जाने

राजस्थान में सरकार ने बदली व्यवस्था

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 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री सहायता कोष

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली दुर्घटना सहायता को अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कवर कर लिया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सहायता कोष से सामान्यतया दुर्घटना सहायता स्वीकृति नहीं की जाएगी। जिले में सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों को जिला कलक्टर ने 30 अप्रेल 2022 तक हुई सभी दुर्घटनाओं में सहायता के लिए प्राप्त होने वाले प्रकरणों को अविलम्ब तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 27 मई 2022 तक भेजने को कहा है।

सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का लाभ इन दुर्घटनाओं पर

- सडक़ दुर्घटनाओं में मौत पर
- ऊंचाई पर गिरने या मकान ढहने से मौत पर
- डूबने के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिडक़ाव के कारण
- बिजली के झटके से होने वाले मृत्यु पर
- जलने से होने वाले मौत पर

योजना में परिवार को क्या लाभ देय होगा

- दुर्घटना में मृत्यु होने पर : 5 लाख रुपए
- दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों, अथवा एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, उक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर : 3 लाख रुपए
- दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर : 1.5 लाख रुपए

इनका कहना है....

राज्य सरकार के निर्देश मिलने के साथ ही नीचे सभी से हमने ने 30 अप्रेल 2022 तक हुई दुर्घटनाओं में सहायता के लिए प्रकरण मांग लिए है। अब आगे मुख्यमंत्री सहायता कोष से सामान्यतया दुर्घटना सहायता स्वीकृति नहीं की जाएगी क्योंकि इसे सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कवर कर लिया गया है।
- ओपी बुनकर, एडीएम (प्रशासन)

जिला परिषद की साधारण सभा 3 जून को
उदयपुर. जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 3 जून को होगी। जिला प्रमुख ममता कुंवर पंवार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कई योजनाओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की जाएगी।