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राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की लग सकती है लॉटरी! निगमों से मांग रहे अपना 1454 करोड़ रुपए, जानें वजह

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान के बिजली उपभोक्ता, बिजली निगमों से अपना 1454 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जानें वजह।

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पंकज वैष्णव
Rajasthan Electricity Update :
राजस्थान में बिजली निगमों की ओर से तय प्रक्रिया में बिजली उपभोग पर प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज राशि वसूली जाती है, जो कोयले की दरों के आधार पर लिया जाता है। बीते तिमाही की गणना में फ्यूल सरचार्ज की दर माइनस 5 पैसा आई है, जबकि बिजली निगम ने प्रदेशभर के उपभोक्ताओं से 57 पैसा/यूनिट वसूल लिया गया। लिहाजा अब उपभोक्ता, बिजली निगमों से 1454 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर पैसे वापस हो गए तो बिजली उपभोक्ताओं की लॉटरी लग सकती है!

फाइनल रिपोर्ट में फ्यूल सरचार्ज दर माइनस 5 पैसे/यूनिट आई

विद्युत निगम की ओर से सभी उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2024-25 के चौथे क्वार्टर (जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक) के लिए 14 मई को जारी आदेश में शून्य पैसे/यूनिट की दर से त्रैमासिक ईंधन अधिभार वसूली योग्य माना है। इसके साथ ही दी गई फाइनल रिपोर्ट में फ्यूल सरचार्ज दर माइनस 5 पैसे/यूनिट आई है। जबकि बीते तिमाही में निगम ने आधार ईंधन अधिभार 57 पैसे/यूनिट की दर से वसूल कर लिया।

विशेष ईंधन अधिभार का गड़बड़झाला

इनके अलावा विशेष ईंधन अधिभार 5 पैसे प्रति यूनिट और वर्ष 2022-23 के चौथे और वर्ष 2023-24 के पहले क्वार्टर के निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन अधिभार की वसूली के नाम पर 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से अलग से वसूले जा रहे हैं।

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बेस फ्यूल सरचार्ज पर भी पड़ेगा असर

बिजली उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 28 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूली के आदेश जारी किए गए थे। यह राशि 28 पैसे प्रति यूनिट है। फाइनल रिपोर्ट के अनुसार बेस फ्यूल सरचार्ज की संशोधित गणना में 26.75 पैसे प्रति यूनिट ही होनी चाहिए।

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निगम ने जारी किया आदेश

1- जयपुर डिस्कॉम की एसइ (कॉमर्शियल) दीप्ति माथुर ने आदेश जारी किया कि आरईआरसी से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी से 25 मार्च) के लिए फ्यूल सरचार्ज सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल करने योग्य नहीं पाया गया।
2- फ्यूल सरचार्ज गणना का विधिवत लेखा परीक्षण और सत्यापन किया गया। वसूल किए गए अतिरिक्त, बेस फ्यूल सरचार्ज को वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के कम वसूले गए फ्यूल सरचार्ज के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
3- प्रदेशभर में जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 1 अप्रेल 2023 या उसके बाद जारी किए गए हैं, उनसे वसूला गया अतिरिक्त बेस फ्यूल सरचार्ज अगले बिल में समायोजित किया जाएगा। ऐसे में प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का आदेश जारी किया गया है।

अधिक वसूली राशि के पुनर्भुगतान की राहत जल्द हो

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को वर्ष 2024-25 के चौथे क्वार्टर में आधार पर ईंधन अधिभार के नाम पर 57 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूली राशि के बजाय 62 पैसे प्रति यूनिट की दर से वापस भुगतान या समायोजन तत्काल किया जाना चाहिए। अप्रेल से अगस्त 2024 तक 54 पैसे व सितम्बर 2024 से मार्च 2025 तक 57 पैसे प्रति यूनिट की दर से आधार ईंधन अधिभार की वसूली हुई। अत: गत वर्ष 2024-25 में इस मद में हुई अधिक वसूली राशि के पुनर्भुगतान की राहत जल्द दी जानी चाहिए।
इंजि. वाई.के. बोलिया, रिटायर्ड एसइ व ऊर्जा सलाहकार

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