READ MORE : भाई को राखी नहीं पहुंचाई, डाक विभाग पर हर्जाना, जानें पूरा मामला युवती ने कहा, मुझे एक वर्ग ने प्रताडि़त किया
कोर्ट चैम्बर में सुनवाई के दौरान युवती ने बताया कि उसे समाज के एक वर्ग ने न केवल प्रताडि़त किया बल्कि उसकी लज्जा भंग भी की। युवती ने न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ को बताया कि उसने स्वेच्छा से शादी की थी और वह अपने पति के साथ जाना चाहती है। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को फौरन युवती के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली को निर्देश दिए कि युवती को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि उसने एक वर्ग से खुद को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका प्रकट की है।
कोर्ट चैम्बर में सुनवाई के दौरान युवती ने बताया कि उसे समाज के एक वर्ग ने न केवल प्रताडि़त किया बल्कि उसकी लज्जा भंग भी की। युवती ने न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ को बताया कि उसने स्वेच्छा से शादी की थी और वह अपने पति के साथ जाना चाहती है। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को फौरन युवती के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली को निर्देश दिए कि युवती को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि उसने एक वर्ग से खुद को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका प्रकट की है।