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भूपालसागर शुगर मिल की 4228 बीघा जमीन सरकार के पास

उदयपुर के अतिरिक्त कलक्टर कोर्ट का फैसला

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वल्लभनगर उप चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी

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उदयपुर. अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर की कोर्ट ने एक फैसले में चित्तौडगढ़़ के भूपालसागर की शुगर मिल्स की जमीन बिलानाम घोषित करने का फैसला दिया है। '

उदयपुर के अतिरिक्त कलक्टर ओपी बुनकर ने फैसले में मेवाड़ शुगर मिल्स की 4228 बीघा जमीन बिलानाम घोषित करते हुए उसे रिकार्ड पर बिलानाम सरकार दर्ज करने व तीन महीने में अतिक्रमण हटा कब्जे लेने के आदेश दिए।

कोर्ट ने चित्तौडगढ़़ व उदयपुर स्थित इन जमीनों को एक महीने में बिलानाम सरकार दर्ज करने व तीन महीने में अतिक्रमण हटाने के आदेश संबंधित तहसीलदारों को दिए।

उपखण्ड अधिकारी कपासन (चित्तौडगढ़़) ने निर्णय 31 मार्च 1975 के तहत सिलिंग प्रकरण मे बाद कार्यवाही 900 बीघा 11 बिस्वा भूमि तहसील कपासन के गांवों की तथा 236.5 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि तहसील सलुम्बर एवं तहसील सराड़ा की अधिग्रहण करने आदेश प्रदान किया। उस निर्णय की 5 अपील अलग अलग व्यक्तियों ने जिला कलक्टर चितौडगढ़़ को प्रस्तुत की। जिला कलक्टर चितौडगढ़़ ने 12 दिसम्बर 1975 को निर्णय पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण को रिमांड कर दिया। विरूद्ध विपक्षी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील प्रस्तुत की, जिसका निर्णय 25 अप्रेल 1980 को हुआ एवं समस्त खरीददारो को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पुन: निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण उदयपुर एडीएम न्यायालय को रिमांड किया गया।