
उदयपुर। शहर में सविना रेलवे फाटक के निकट से तीन दिन पूर्व अपहृत हुई दुल्हन Udaipur Bride kidnap case के गुरुवार को न्यायालय में बयान हुए। बयान के बाद बाहर आते ही दुल्हन ने दूल्हे की बजाय मां-बाप के साथ जाने की इच्छा जाहिर की।
पुत्री की इच्छा पर मां-बाप ने उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, जहां से नारी निकेतन की अधीक्षक को दुल्हन को मां-बाप के सुपुद करने के आदेश दिए गए।
इस पर परिजन राजीखुशी उसे अपने साथ ले गए। इससे पूर्व न्यायालय में बयान के दौरान गुरुवार को भी परिजनों व समाजजनों का न्यायालय में जमावड़ा रहा। इधर, न्यायालय ने अपहरण के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया।
हिरणमगरी थानाधिकारी डॉ. हनवंतसिंह राजपुरोहित ने गुरुवार सुबह दुल्हन को नारी निकेतन से लेकर न्यायालय पहुंचे, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 न्यायालय में उसके बयान हुए।
Udaipur Bride kidnap Case : दुल्हन के बयानों से उलझे कई सवाल, भेजा नारी निकेतन
गौरतलब है कि गत मंगलवार तड़के सूर्यानगर तितरड़ी निवासी प्रियांक पुत्र भागचंद जीनगर अपने साथी धोल की पाटी सविना निवासी पुनित पुत्र प्यारेलाल नागदा, सविना निवासी हरीश पुत्र प्रेमजी पटेल, चटावटी राशमी विजय पुत्र रामसिंह राजपूत व उदयसिंह पुत्र शिवसिंह चौहान के साथ मिलकर सविना रेलवे फाटक के बाहर से दुल्हन का अपहरण कर ले गया था। पुलिस दुल्हन व मुख्य आरोपी प्रियांक को जयपुर में सिंधी कैम्प बस स्टैंड पर पकड़कर उदयपुर लेकर आई थी।
दुल्हन के बयानों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुल्हन के बयान लिए तो उसने बुधवार को दूल्हे के साथ जाने की इच्छा जताई थी लेकिन अगले ही दिन कोर्ट में बयान के बाद उसने मां-बाप के साथ जाने की इच्छा जाहिर की।
Updated on:
09 May 2019 08:51 pm
Published on:
09 May 2019 08:37 pm

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