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बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था क्लेेेम, उपभोक्तााओं ने किया केस…आखिर कोर्ट ने न्याय दिलाते हुए दी राहत

मौत व दुर्घटना मामलों में परिवादियों को दिलाई राशि, जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम के निर्णय

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बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था क्लेेेम, उपभोक्तााओं ने किया केस...आखिर कोर्ट ने न्याय दिलाते हुए दी राहत

उदयपुर . एक महिला की हृदयघात से आकस्मिक मौत एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहन के न्यायालय ने बीमा कंपनी से क्लेम दिलाते हुए परिवादियों को राहत पहुंचाई।
गढ़ी, बांसवाड़ा निवासी धूलजी पुत्र कालजी ने उदियापोल स्थित एचडीएफसी स्टेण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस के शाखा प्रबंधक व मुंबई स्थित मुख्य प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि उसकी पत्नी के नाम से विपक्षी से करीब 6.27 लाख का बीमा था। बीमा अवधि में पत्नी की हृदयघात से निधन हो गया। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को बीमा राशि मय 9 प्रतिशत राशि दे तथा क्षतिपूर्ति व परिवाद के अलग से 8 हजार अदा करे।
इसी तरह बसंत विहार सेक्टर-5 निवासी सुभाष रजक को भी न्यायालय ने बीमा कंपनी से 1.36 लाख के क्लेम के अलावा मानसिक व परिवाद व्यय के 5 हजार देने के आदेश दिए। परिवादी रजक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद पेश किया था। इसमें बताया कि उसने विपक्षी कंपनी व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपने वाहन का बीमा करवाया था। बीमित अवधि में वाहन कुंभलगढ़ से उदयपुर आते समय सुखेर बाइपास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विपक्षी बीमा कंपनी ने अन्य बीमा कंपनी से भी क्लेम करवाने के तथ्य को छिपाने से क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष हिमांशुराय नागौरी, सदस्य भारत भूषण शर्मा व अंजना जोशी ने सुनवाई के बाद परिवादी के तथ्य छिपाने के कृत्य पर बीमा राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती की तथा बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह बची राशि 1.36 लाख रुपए परिवादी को दें।

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गीली लकड़ी पकड़ी, गिरफ्तार
उदयपुर. प्रतापनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को डाक पार्सल के कंटेनर में बड़ी मात्रा में खेर की गिली लकड़ी बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी गोगुन्दा क्षेत्र से लकड़ी लेकर दिल्ली जा रहा था। थानाधिकारी हनवंतसिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर देबारी में नाकाबंदी की गई। गोगुन्दा की तरफ से आए कंटेनर को रुकवाया गया। उसमें खेर की 10.830 टन गिली लकड़ी थी। चालक महेन्द्रगढ़ हरियाणा निवासी उस्मान पुत्र मोहमुद्दीन के पास लकड़ी खरीद के दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर मामला दर्ज किया।