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घर का दरवाजा तोड़ सोयाबीन की 80 बोरी चोरी, मिला यह सुराग

टीआइ विपिन बाथम ने मौका निरीक्षण किया

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उन्हेल. स्टेशन रोड पर किसान प्रकाश सालीत्रा के रिश्तेदार के घर से अज्ञात चोर दरवाजा तोडकऱ 80 बोरी सोयाबीन ले गए। यह बोरियां प्रकाश की है, जो उसने अपने रिश्तेदार के यहां रखी थी। सूचना मिलते ही किसान प्रकाश के साथ टीआइ विपिन बाथम ने मौका निरीक्षण किया। अज्ञात चोर बिजली कंपनी के कार्यालय के पास वाले रास्ते से सोयाबीन की बोरियां लेकर दशहरा मैदान तक पहुंचे, वहां खड़े वाहन में चोरी गई सोयाबीन को भरा। पुलिस को इसी रास्ते पर शराब की बोतल मिली है। पुलिस जांच कर रही है। चोरी गई सोयाबीन की कीमत 80 हजार रुपए बताई जा रही है। उक्त रास्ते पर रात्रि में एक महिला ने तीन लोगों को देखा भी है। जब भी उन्हेल में चोरी की वारदात शुरू होती है तो पहली घटना उन्हेल स्टेशन रोड से होती है। पूर्व में किसान सिद्धनाथ नरवरिया के मकान में चोरों ने नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लेकर गए थे। तब भी शराब की बोतल आदि मिली थी।
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27 किसानों की उपज का 22 लाख रुपए भुगतान नहीं होने पर 3 वेयर हाउस किए सील
सुमराखेड़ा/कायथा. कृषि उपज मंडी देवास में 27 किसानों ने रामेश्वर ट्रेडर्स द्वारा 2 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य क्रय किया गया उपज गेहूं, चना, सोयाबीन के रुपए 22 लाख की राशि का भुगतान ना होने का आवेदन 23 अप्रैल तक प्रस्तुत किए। कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा सूचना प्राप्त होते ही व्यापारी के विभिन्न 3 वेयर हाउस में रखी उपज को तत्काल प्रभाव से पंचनामा बनाकर सील कर दिया, जिसका मूल्य लगभग 96 लाख से अधिक है। इस संबंध में व्यापारी के प्रचलित 3 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। व्यापारी द्वारा संबंधित किसानों को बैंक के माध्यम से एनईएफटी द्वारा आरटीजीएस से भुगतान करना दर्शाकर मंडी को कृषकों के भुगतान कर देने जाने की असत्य जानकारी दी जाकर कृषि उपज का स्टाफ अन्य बाहरी वेयर हाउस में संधारित कर लिया।
कृषकों द्वारा भुगतान पत्रक पर भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति दी गई तथा मंडी प्रशासन को विक्रय के तीन दिवस में उपरान्त भुगतान प्राप्त ना होने के संबंध में सूचना दी गई। मंडी अधिनियम के प्रावधान 37 (2) आयुक्त सह प्रबंधक संचालन मंडी बोर्ड के आदेश जिसमें कि कृषकों के भुगतान उपरांत ही उपज प्रांगण से निकासी करने के निर्देश तथा आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड उज्जैन संभाग के निर्देशों के उल्लंघन करने पर प्रांगण प्रभारी निरीक्षक राजेश जैन, प्रांगण प्रभारी निरीक्षक अभय मेहता तथा व्यापारी के द्वारा कृषकों के भुगतान के सत्यापन हेतु नियुक्त कर्मचारी आलोक गुप्ता को प्रथम दृष्टि से दोषी पाया जाकर आयुक्त मंडी मप्र शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित की कार्रवाई की जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। संबंधित सचिव को प्रणाली के असफलता पर नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है।