उज्जैन. विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश् सहित जिले में सोमवार से आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक के साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गरबों पर भी इसका असर रहेगा और साउंड सिस्टम के साथ रात १० बजे तक ही यह आयोजित हो सकेंगे। यही नहीं, ऐसा कोई भी आयोजन जिसमें ५ से अधिक लोग जमा होंगे, उसके लिए प्रशासन से अधिक्रत अनुमति लेना होगी।
आचार संहिता कुल ५८ दिन ९ अक्टूबर से ५ दिसंबर तक प्रभावशील रहेगी। आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा १४४, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरुपण अधिनियम व लोक प्रतिनिधि अधिनियम लागू हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही शहर में संपत्ति विरुपण की कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाना शुरू कर दिए गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश परिपालन में सोमवार शाम कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम प्रेस कान्फें्रस कर आचार संहिता की जानकारी दी। इस दौरान एसपी सचिन शर्मा भी मौजूद थे।
आचार संहिता का किस पर क्या असर
राजनीति
-बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, रैली-जुलूस आंदोलन आदि नहीं हो सकेंगे।
– वीआइपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा।
– केंद्र व राज्य के कोई मंत्री शासकीय दौरे नहीं सकेंगे।
– जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध शासकीय वाहन आदि का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं कर सकेंगे।
समाज व आमजन
– पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति वाले किसी भी प्रकार के धार्मिक-सामाजिक या अन्य आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी।
– विरोध प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि के लिए अनुमति लेना होगी।
– धार्मिक, सामाजिक या अन्य आयोजन जिसमें प्रत्याशी को आमंत्रित किया गया है, उसका उपयोग राजनीतिक या चुनाव प्रचार में नहीं हो सकता। कार्यक्रम में आचार संहिता पालन की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
– कोलाहल अधिनियम लागू हो गया है। रात १० बजे बाद लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नहीं हो सकेगा।
शासकीय कार्य व विभाग
– नगर पालिका, पंचायतों व अन्य स्थानी संस्थाओं केे साथ वैधानिक बैठक, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन ऐसी बैठकों में नए नीतिगत निर्णयों को लेने व उनकी घोषणा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
– नई शासकीय योजनाएं लागू नहीं होंगी।
– विकास कार्यों को लेकर नए टेंडर जारी नहीं होंगे।
– कार्यों के भूमिपूजन, लोकार्पण, शिलान्यास आदि नहीं होंगे।
– शासकीय कार्यालयीन वेबसाइट से मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनैतिक दलों से संबंधित सभी सामग्री हटाई जाना चाहिए।
– बिना शासकीय अधिकारियों के चयन के प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत निधि से चिकित्सा के लिए राशि जारी नहीं की जा सकेगी।
– धन का परिवह करने के लिए बैंक वाहन शाम ५ से सुबह १० बजे तक नहीं चलेंगे।
यह भी जानें
जिले की अनुमानित जनसंख्या- २३००१४९
जिले में मतदान केंद्र- १८२४
क्रिटिकल मतदान केंद्र-२०३
जिले में कुल मतदाता- १५३६७५६
पुरुष मतदाता-७७६४९५
महिला मतदाता- ७६०१८९
थर्ड जेंडर- ७२