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महाकालेश्वर मन्दिर के नाम से वीडियो वायरल, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

Ujjain News: वायरल वीडियो एवं लेख की जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

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Fake video of closing the loud speaker of Mahakal temple

Ujjain News: वायरल वीडियो एवं लेख की जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

उज्जैन। सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुजारी उनके मंदिर में भस्म आरती के समय लाउड स्पीकर हटाने का विरोध कर रहे हैं। वीडियो एवं पेपर कटिंग की जांच करने पर उक्त वीडियो आष्टा तहसील का है, किन्तु उज्जैन स्थित कई सोशल मीडिया समूहों में इस वीडियो को महाकाल की भस्म आरती से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर दो लोगों पर महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

वीडियो वायरल होने की घटना

वीडियो वायरल होने की घटना के बाद सुबह महाकाल मंदिर के जनसंपर्क ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक चलाए जा रहे वीडियो एवं लेख का खंडन किया जाकर चेतावनी दी गई कि उक्त वीडियो एवं लेख जारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों द्वारा वाट्सअप एवं फेसबुक के माध्यम से वीडियो एवं लेख लिखकर महाकाल मंदिर के नाम से वायरल किया जा रहा था।

एफबी पर पोस्ट और कमेंट्स
प्राप्त जानकारी अनुसार रूपेश ठाकुर मित्र मंडली फेसबुक पेज पर वीडियो एवं लेख लिखे गए हैं जो कि "काला दिन उज्जैन के इतिहास में, पवित्र भस्म आरती के माइक से छेड़छाड़, सभी हिन्दू भाई देखें और विरोध करें, "उज्जैन में शरिया कानून लागू, बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती का माइक बन्द", "उज्जैन में शरिया कानून लागू, बाबा महाकाल के मंदिर में सुरक्षा गार्ड जय श्री महाकाल नहीं बोल सकते, न कलावा बांध सकते हैं" जैसे कमेंट्स देखे गए हैं।

वीडियो से मंदिर की छवि धूमिल
महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर एसएस रावत ने इस सम्बन्ध में बताया कि उपरोक्त लेख एवं वीडियो से मन्दिर की छवि धूमिल हुई है एवं प्रतिष्ठा का अल्पीकरण हुआ है। ऐसे लेख एवं वीडियो वायरल करना आईटी अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासक रावत ने महाकाल थाने के प्रभारी को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि फेसबुक पेज रूपेश ठाकुर मित्र मंडली के ग्रुप एडमिन के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करना सुनिश्चित करें और साथ ही अन्य सोशल मीडिया जैसे वाट्सअप एवं फेसबुक द्वारा भ्रामक रूप से महाकालेश्वर मन्दिर के नाम से वायरल वीडियो एवं लेख की जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध करें।

इन पर दर्ज किया प्रकरण
महाकाल थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले के अनुसार एफबी पेज के एडमिन रूपेश ठाकुर और अन्य मोबाइल नंबर जिस पर संजय नाम आ रहा है, के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।