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मस्तराम अखाड़े के रहवासी की याचिका खारिज…

६ दिन से बंद प्रेमछाया से नए मार्ग का सड़क निर्माण कार्य अब शुरू हो सकेगा। मस्तराम अखाड़े के पीछे स्थित एक रहवासी की याचिका पर हाई कोर्ट ने १९ फरवरी त

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हाई कोर्ट से स्थगन हटा, छह दिन से रुका प्रेमछाया मार्ग का काम अब होगा शुरू

उज्जैन. ६ दिन से बंद प्रेमछाया से नए मार्ग का सड़क निर्माण कार्य अब शुरू हो सकेगा। मस्तराम अखाड़े के पीछे स्थित एक रहवासी की याचिका पर हाई कोर्ट ने १९ फरवरी तक यथास्थिति के निर्देश दिए थे। निगम की ओर से से प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट होकर हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने स्टे खारिज कर निगम को सड़क निर्माण के लिए फ्री हैंड कर दिया। संभावना है कि बुधवार से इस मार्ग पर सीसी रोड बनाने का काम शुरू होगा।
प्रेमछाया परिसर के पीछे मस्तराम अखाड़ा परिसर निवासी रघुनाथसिंह चौहान ने दायर याचिका में दावा किया था कि उनके उपयोग के तीन कमरे निगम ने बगैर नोटिस दिए तोड़ दिए। इसका हर्जाना व मुआवजा दिया जाए। उनकी ओर से मालिकाना हक संबंधी अधूरे दस्तावेज व निगम का पक्ष मजबूत होने से कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। बता दें, निगम प्रेमछाया से भाट गली तिराहें तक साइट क्लीयर कर चुका है। अब केवल यहां रोड निर्मित होना है।
अखाड़े की भूमि धर्मस्व विभाग की है। इस पर कोई रहवासी रहे इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सड़क निर्माण में अकारण बाधा उत्पन्न करना ठीक नहीं। संबंधित व्यक्ति ने निगम प्रशासन सहित मुझे भी पार्टी बनाया था। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने स्टे हटा दिया है। अब निर्माण शुरू हो सकेगा।
डॉ. योगेश्वरी राठौर, क्षेत्रीय पार्षद

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दुर्घटना में मृत युवक को दफनाया
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