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अब परीक्षा केंद्रों पर दिव्यांग विद्यार्थियों को नहीं होगी परेशानी

बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र

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उज्जैन. बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्रों पर आवश्यक पुलिस बल तैनात करने का भी कहा है।
मंगलवार को कलेक्टर संकेत भोंडवे ने पॉलीटेक्निक कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित तैयारियों के लिए परीक्षा केन्द्र अध्यक्षों की बैठक ली। बताया गया कि 1 मार्च से 3 अप्रैल तक जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्र तक ले जाने और परीक्षा बाद उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र कर परीक्षा कंट्रोल रूम तक ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो व गोपनीयता भंग न हो इसके लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था करने की बात हुई। कलेक्टर ने संवेदनशील केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए।
दिव्यांगों के लिए परीक्षा सम्बन्धी सभी जानकारी नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने के भी निर्देश दिए। ऐसा स्टाफ जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है और वे बेवजह अवकाश लेने के आदि हैं, उन पर नजर रखते हुए उनकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दें और अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगेगी रोक
परीक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में एएसपी सोनकर ने बताया कि जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए।
दिव्यांगों के लिए परीक्षा सम्बन्धी सभी जानकारी नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने के भी निर्देश दिए। ऐसा स्टाफ जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है और वे बेवजह अवकाश लेने के आदि हैं, उन पर नजर रखते हुए उनकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दें और अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। स्पीकर व डीजे का रात्रि 10 बजे के बाद उपयोग प्रतिबंधित आदेश का पालन करवाया जाएगा।

यह निर्देश भी
मोबाइल के अलावा अन्य छोटे उपकरण भी आते हैं जिनका उपयोग नकल में किया जा सकता है। गंभीरता से जांच कर नकल पर नकेल कसी जाए।
परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि के ठेले-गुमटी नहीं हो।
विद्यालयों में धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए जाएं। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर 250 रुपए के दण्ड का प्रावधान है।
शिक्षा अधिकारी संजय गोयल ने प्राचार्यों को सूचित किया है कि जिन विद्यालयों ने मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया, बुधवार सुबह ११ बजे दस्वावेज के साथ उपस्थित हों।