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MP News: सालाना 6 लाख रुपए से अधिक आय होने के बावजूद बीपीएल राशन कार्ड के जरिए खाद्यान्न व अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विभाग ऐसे हितग्राहियों की पात्रता पर्ची निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले विभाग ने ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित करके नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा है।
विभाग को मिलने वाले जवाबों की जांच होगी, फिर जांच के बाद कार्रवाई होगी। जवाब नहीं आने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित राशन की पात्रता नहीं रख रहा है, ऐसी स्थिति में उसका राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
दरअसल, आय विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उज्जैन जिले के 5600 हितग्राहियों की एक सूची सौंपी हैं। यह वे लोग है जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है और यह लोग बीपीएल कार्ड की पात्रता रखते हुए हर महीने खाद्यान्न ले रहे हैं। आयकर विभाग से मिली इस सूची के आधार पर खाद्य विभाग ने इन 5600 हितग्राहियों को संदिग्ध मानकर नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए पात्रता श्रेणी में समिलित होने की पात्रता नहीं करते हुए ई-राशन कार्ड निरस्त करने की चेतावनी दी है। इसे लेकर विभाग ने 15 दिन में जवाब मांगा है, जवाब देने की स्थिति में उसकी जांच होगी, अन्यथा विभाग सीधे ई-राशन कार्ड निरस्ती की कार्रवाई करेगा।
नागदा-खाचरौद ब्लॉक में ऐसे 500 संदिग्ध हितग्राही है, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद ये हर महीने खाद्यान्न ले रहे हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने इन हितग्राहियों को ई-राशन कार्ड निरस्ती की चेतावनी देते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है।
जिले में 5600 हितग्राही ऐसे है जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद वे बीपीएल की पात्रता का लाभ ले रहें हैं। ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा है।- शालू वर्मा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन
Updated on:
08 Sept 2025 03:19 pm
Published on:
08 Sept 2025 03:17 pm
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