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उज्जैन/महिदपुर. रांग साइड से आ रही तेज स्पीड बाइक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे सामने की ओर आ रहे दूसरे बाइक सवार का पैर फैक्चर हो गया। ग्राम धाराखेड़ा निवासी मांगीलाल पिता देवीलाल जो कि महिद्पुर में अपनी मोटर सायकल में पेट्रोल भरवाने के लिए गंगावाड़ी मेला रोड की ओर जा रहा था। डॉक्टर जैन के बंगले के पास अंग्रेजी शराब दुकान की साइड से अज्ञात मोटर सायकल सवार तेज गति से आया और उसने जा रहे मोटर सायकल सवार को टक्कर मार दी, जिससे धाराखेड़ा निवासी मांगीलाल घायल हो गया। उसे शासकीय चिकित्सालय लाए जहां से पैर फैक्चर होने के कारण जिला चिकित्सालय उज्जैन रैफर किया गया।
अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने पर किया उज्जैन रेफर
उन्हेल. उज्जैन उन्हेल रोड पर खजुरिया खाल के समीप एक अज्ञाात कार ने शोक पत्रिका बांट रहे युवक को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी 100 नंबर पर की व 108 से गंभीर घायल सेवाराम पिता नानुराम निवासी मुंडला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, इस दौरान शाम 7 बजे केन्द्र पर किसी भी डॉ. के नहीं मिलने पर अस्पताल में मौजूद नर्स ने उसे 108 से उज्जैन रेफर कर दिया। घायल के साथ कोई परिजन नहीं था, अस्पताल में किसी भी डॉ. के नहीं मिलने की सूचना नायब तहसीलदार बीएल पाटीदार को की गई तब उन्होनें इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। ज्ञात रहे कि अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर पत्रिका द्वारा लगातार खबरों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने केन्द्र पर ओपीडी व इमरजैंसी में डॉक्टरों की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये थे, जिसका पालन नियमित नहीं हो रहा है।
महिदपुर की बाट रहा था शोक पत्रिका : गंभीर घायल सेवाराम मोतीराम बामनिया निवासी गोगाखेड़ा तहसील महिदपुर का जमाई है, उसकी दादी सास का निधन की शोक पत्रिका बांट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उपचार के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।
&डॉक्टर के अस्पताल में नहीं होने की सूचना मिली थी, जब में अस्पताल पहुंचा तो कोई डॉ. नहीं था। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है।
बीएल पाटीदार, नायब तहसीलदार
फरारी आरोपी को पुलिस ने दबोचा
पनवाड़ी. आजाद खान पिता अहिद खान, जहूर खान पिता अहिद खा७, कदीर खान पिता बशीर खान असलम खान पिता समद खा७, अयूब शाह पिता पीरु शाह, अहीद खान व बशीर खान सभी निवासी ग्राम रसूलपुर को पुलिस ने पकड़ कर गोवध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010-11 पशु क्रूरता अत्याचार के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में भेजा है।
Published on:
03 Mar 2018 08:30 pm
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