
उज्जैन. चाइना डोर से लोगों की जान संकट में हैं, इसके बाद भी शहर में चाइना डोर बिक रही है और लोग इसी से पतंग भी उड़ा रहे हैं। पुलिस ने एडवायजरी जारी कर कहा कि प्रतिबंध के बाद भी अगर कोई चाइना डोर से पतंग उड़ाते मिला तो उसके खिलाफ उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी. बेचने वाले के मकान तोड़ उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जिलाधीश ने आदेश जारी कर चाइना डोर के उपयोग पर धारा 144 लागू की है।
एसएसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने बताया कि संक्रांति पर चाइना डोर से दुर्घटना रोकने के लिए शहर और देहात क्षेत्रों के थानों को अलर्ट कर चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए थाना पुलिस को अलर्ट कर लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई चाइना डोर बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर मकान तोड़ा जाएगा। इसके अलावा चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाले के खिलाफ उल्लंघन की धारा में केस दर्ज करेेंगे।
यहां भी कर सकते हैं शिकायत
एसएसपी शुक्ल ने बताया कि महाकाल क्षेत्र में टीआइ मुनेंद्र गौतम के मोबाइल नंबर 94799-99024, जीवाजीगंज में गगन बादल 75876-37054, चिमनगंज में जितेन्द्र भास्कर 75876-27076, कोतवाली नरेंद्र सिंह परिहार 75876-37023, खाराकुआं राजवीर सिंह गुर्जर 70491-19195, माधवनगर में मनीष लोधा 94799-99178, नीलगंगा तरुण कुरील 75876-37064, नानाखेड़ा ओपी अहीर 75876-37010 देवासगेट राममूर्ति शाक्य को 75876-37069 मोबाइल नंबर पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा शांतिदूत हेल्पलाइन 7049119001, कंट्रोल रूम 0734-2525253, 2527143 और डॉयल 100 पर भी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
यह है चाइना डोर के संभावित क्षेत्र
महाकाल, जीवाजीगंज, कोतवाली, खाराकुआ, माधवनगर, नीलगंगा, नानाखेड़ा, देवास शहर के सबसे ज्यादा चाइना डोर के संभावित स्थान है। पुलिस को सूचना लगी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यापारियों ने चाइना डोर का भण्डारण कर रखा है।
यह है एडवायजरी में जारी निर्देश
कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलोन डोर (चायना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और न ही भण्डारण करेगा।
मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का क्रय-विक्रय एवं निर्माण किया जाए जिससे की किसी को पशु पक्षी या मनुष्य को नुकसान न पहुंचे।
इस आदेश के उल्लंघन पर धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध दर्ज होगा।
आदेश दो माह की अवधि तक प्रभावशाली रहेगा।
Published on:
20 Dec 2022 01:21 pm
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