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अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई

खनिज विभाग सख्त

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Action on illegal mining and transportation

अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई

उमरिया. जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन-परिवहन-भंडारण की रोकथाम हेतु कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाकर लगातार कार्यवाही जारी है। जिसमें जिले की चंदिया तहसील की कटनी जिले से लगी सीमा पर करचुलिहा नाला के पास स्थित ग्राम झाला से खनिज रेत का अवैध उत्खनन-परिवहन कर चंदिया की ओर आते हुए मार्ग पर न्यू फार्मा ट्रैक ट्रक्टर- ट्राली मालिक दुर्गा प्रसाद प्रजापति चंदिया निवासी के कहने पर चालक चमन पिता परदेशी कोल से उक्त वाहन मय रेत भरी ट्राली के जब्ती कर थाना चंदिया में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। जिस पर नवीन रेत नीति 2019 के नियमों के तहत अधिकतम अर्थदंड अधिरोपित किये जाने हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसी तारतम्य में तहसील चंदिया क्षेत्र से लगे हुए विलायतगांव तिराहा के पास स्थित चंदिया मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजक्ट के कैम्प पर प्रो. मेसर्स अतुल कुमार कुराडिया द्वारा बिना किसी वैधानिक / शासकीय अनुमति के खनिज रेत एवं गिट्टी का भंडारण किये जाने से उनके विरुद्ध अवैध खनिज भण्डारण का मामला कायम किया गया है। मौके पर प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर पंकज पांडे निवासी सिरमौर चौराहा सिविल लाइन रीवा के बयान दर्ज किये गए। जिसमे प्रोजेक्ट मालिक का नाम प्रशांत तिवारी निवासी सतना होना बताया साथ ही प्रोजेक्ट मेनेजर डी. एन. उपाध्याय होना बताया। उक्त अवैध भंडारित खनिज रेत की मात्र की मौके पर माप की गई जिसमे लगभग 02 हाइवा खनिज रेत और 02 हाइवा खनिज गिट्टी मौके पर पाई गई। जिसे म. प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण) के निवारण नियम- 2006 का उल्लंघन होने से साथ ही नवीन रेत नीति 2019 के अनुसार भंडारण नियम का उल्लंघन किये जाने से अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। एस. के. मित्तल को जिले अंतर्गत ग्राम कटोल्दा तहसील चंदिया में स्वीकृत खदान से खनिज मार्बल वेस्ट की ओव्हरलोड मात्रा जिले से बाहर प्रेषण किये जाने के मामले में वाहन हाइवा क्रमांक एमपी-21-एच-0901 को प्रस्तुत ई.टी.पी. से अधिक मात्रा का परिवहन किये जाने से जब्त किया जाकर प्रकरण कायम कर थाना चंदिया में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है जिस पर खनिज नियमों के तहत जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। वाहन चालक शिवकुमार यादव निवासी बसाड़ी जिला कटनी द्वारा अपने कथनों में वाहन के स्वामी का नाम में. ओम ट्रेडर्स प्रो. लोकनाथ यादव बताया है एवं खरीददार फर्म का नाम वी के इंडस्ट्रीज प्रो. विनोद कुमार बड्गैया लमतरा जिला कटनी बताया है। उक्त दिनांक को ही प्राप्त शिकायत के आधार पर खनिज एवं पुलिस चंदिया द्वारा रेत खनिज के उत्खनन परिवहन की जांच हेतु चंदिया अंतर्गत झाला, करचुलिहा नाला एवं पतरेई ग्राम का भी औचक निरीक्षण किया गया। जिले अंतर्गत खनिज संपदा के संरक्षण की कारवाही एवं अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही हेतु कलेक्टर के निर्देशन में लगातार जांच एवं संयुक्त कार्यवाही जारी रहेगी ।
मध्यप्रदेश सरकार की नवीन खनिज रेत नीति
मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिनांक 30.08.2019 से सम्पूर्ण प्रदेश में मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 लागू किया गया है । इस नियम के तहत प्रदेश अंतर्गत जिलों में स्वीकृत खनिज रेत के भंडारण की समस्त अनुज्ञप्तियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 30.08.2019 से निरस्ती किये जाने का प्रावधान किया गया है द्य भंडारण अनुज्ञप्ति में खनिज रेत के वैध भंडारण के निपटारे के लिए अनुमति पृथक से प्रदान की जावेगी ; जिस हेतु रेत भंडारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि 30.08.2019 से 07 दिवस की अवधि के भीतर भंडारण स्थल पर भंडारित खनिज रेत-मात्रा के ब्योरे कार्यालय कलेक्टर खनिज विभाग उमरिया को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश शासन द्वारा प्रदान किये गए हैं द्य वैध भंडारित खनिज रेत के निवर्तन हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा 01 लाख घनमीटर तक भंडारित रेत खनिज के निवर्तन के लिए 30 दिवस तक का समय प्रदान किया जा सकेगा ।: जिला उमरिया अंतर्गत स्वीकृत खनिज रेत के समस्त भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस हेतु अपना आवेदन मय रेत भंडारण की मात्रा के ब्योरे के साथ समय-सीमा दिनांक 30.08.2019 से 07 दिवस की भीतर प्रस्तुत करें । उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।