21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ईई पीएचई ने की कार्रवाई: सात माह बाद भी नहीं हुआ काम, ठेका निरस्त-अमानत राशि राजसात

रायपुर में चल रहा था जल जीवन मिशन का कार्य, ईई पीएचई की कार्रवाई

2 min read
Google source verification
EE PHE took action: work not done even after seven months, contract canceled-deposit amount recovered

EE PHE took action: work not done even after seven months, contract canceled-deposit amount recovered

उमरिया. जिले के विकासखण्ड मानपुर के ग्राम रायपुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त कार्यो के कार्यादेश निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात करने की कार्रवाई कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने की है। निर्धारित समय के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है।
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि उमरिया जिले के विकासखंड मानपुर ग्राम रायपुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य के तहत 50 कि.ली. क्षमता को उच्चस्तरीय पानी टंकी का निर्माण, पाइप लाइन विस्तार कार्य, पंप प्रदाय एवं स्थापना, पंप हाउस निर्माण कार्य पर घर नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन सहित 90 दिन का ट्रायल रन समस्त सामग्री सहित कार्य करने के लिए ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया था। इसकी समय सीमा 9 माह थी जो नवम्बर 2022 में पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद 7 माह का अतिरिक्त समय व्यतीत हो चुका है। इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा मात्र 30 प्रतिशत ही योजना का कार्य किया गया है। समयावृद्धि का प्रस्ताव भी उचित कारणों सहित एवं उचित माध्यम से नहीं भेज गया। पत्रों के माध्यम कई बार लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये गये, इसके बाद भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं कि ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा कार्य को अधिक विलंब, स्वेच्छाचारिता गुणवत्ताहीन एवं सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अहेलना की जा रही है। इन समस्त कार्यों को निरस्त करते हुए इन्हें काली सूची में डाला जाए। निर्देशों के परिपालन में कार्यालय में गठित निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ग्राम के कार्य अनुबंध को कार्य विभाग मैन्युअल की कण्डिका 3 सी के तहत निरस्त किया जाता है एवं इसकी जमा अमानत राशि एवं अतिरिक्त परफारमेंस राशि को विभागीय राजस्व मद में राजसात किया जाता है।