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बीएलओ बनने की शर्त, जिम्मेदारियां व भूमिका और कर्तव्य बताए

बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, फार्म-7, 8 और 9 भरने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए

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बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, फार्म-7, 8 और 9 भरने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए

बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, फार्म-7, 8 और 9 भरने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र के निर्देशानुसार बूथ लेबल आफीसर्स के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्टर सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में हुआ।


प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा नियोजन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, निर्वाचन कौन हो सकता है, बीएलओ बनने के लिए सामान्य शर्त, बीएलओ की जिम्मेदारियां, बीएलओ की भूमिका का और कर्तव्य, टेलीफोन प्रोटोकॉल, निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए फार्म -6 भरने के लिए दिशा निर्देश, निर्वाचकों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के संबंध में, निर्वाचक नामावली में नाम को शामिल करने या हटाने के लिए आपत्ति के लिए फार्म -7, इपिक बदलने, दिव्यांगजन चिन्हांकित करने, प्रविष्टियों में सुधार, निर्वाचन स्थानांतरण के लिए फार्म -8, सशस्त्र बलों के सदस्यों व्दारा सामान्य निवास के बारे में कथन फार्म -2 आदि के बारे में जानकारी दी गई।


प्र्रशिक्षण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ, 90 मानपुर, अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़, मानपुर, उपखंड अधिकारी पाली, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ़, 90 मानपुर एवं तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, निर्वाचन सुपरवाइजर हरिशंकर झारिया, गणेश सोनी, दिलीप श्रीवास उपस्थित रहे।


एक दिन में 10 से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे


उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया ने कहा कि बीएलओ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बीएलए से एक समय में एक ही दिन में 10 से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कोई बीएलए दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान 30 से अधिक फॉर्म पास जमा करता है, तो ईआरओ, एईआरओ व्यक्तिगत रूप से उन्हें सत्यापित करेंगे। बीएलए मतदान केंद्र पर नामोदिष्ट अधिकारी, बीएलओ को अपनी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद नामोदिष्टि अधिकारी, बीएलओ प्रारूप निर्वाचक नामावली संबंधित भाग की एक मुद्रित प्रति उचित पावती के साथ बीएलए को नि:शुल्क सौंपेंगे। यदि डीईओ, ईआरओ द्वारा यह प्रारूप निर्वाचक नामावली संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को नहीं सौपी गई हो।