
If election slogans are seen written on government property or walls, action will be taken after investigation
उमरिया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने संपत्ति विरूपण के लिए दलों का गठन किया है। मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते यह आदेश दिया गया हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों अथवा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों व्दारा किसी शासकीय या अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखवाकर विकृत किया जाता हैं, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडिय़ां लगाई जाती हैं अथवा पोस्टर या बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता हैं तो ऐसे पोस्टर या बैनर हटाने के लिए चुनावी नारे मिटाने जिले के समस्त थानों में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता हैं। इस दस्ते में आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग व्दारा पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा नगर / थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। लोक निर्माण विभाग इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चुना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराएगा। कलेक्टर ने कहा है कि यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्र्यथी व्दारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपति किया जाता हैं तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विसर्पित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। संबंधित थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीकृत करेगें तथा शिकायतों की जांच कर तथा सही पाए जाने पर लोक संम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे।
Published on:
11 Oct 2023 04:05 pm
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