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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुई सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्टेट ने सुनाई सजा

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Punishment under Motor Vehicle Act

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुई सजा

उमरिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरोपी को अर्थदण्ड से दंडित किया है। विदित हो कि 22 जुलाई 2019 को यातायात थाना उमरिया द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भरौला के पास आरोपी चालक शिवभान द्वारा मोटर सायकल को उमरिया की ओर से भरौला की ओर लहराते हुए वाहन चालन करते हुए आ रहा था, जिसे रोक कर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहा था। जिसके बाद यातयात पुलिस द्वारा संबंधित चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद यातायात द्वारा आरोपी को नशे मे वाहन को चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 तथा बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल की धारा 3/181 एवं वाहन मालिक कल्लू को बिना लायसेंस धारी को वाहन चलाने हेतु वाहन देने पर मोटर व्हीकल एक्ट 5/180 का मामला पंजीबद्ध किया। जिसके बाद परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी को मोटर व्हीकल एक्ट क ी धारा 185, 3/ 181 मे 2000, 200 का अर्थदण्ड एवं आरोपी वाहन मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/18 मे 200 रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।