21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब बिना पैनिक बटन व ट्रैकिंग डिवाइस के नहीं चलेंगे वाहन

परिवहन विभाग: प्राइवेट कैब पॉलिसी को किया लागू

2 min read
Google source verification
Transport Department

Transport Department

भोपाल. प्राइवेट कार कंपनी ओला-उबर सहित निजी ऑपरेटर अब बगैर पैनिक बटन और वीटीएस यानी व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस के किराए पर कैब नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने लंबे समय से अटकी पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भोपाल, इंदौर सहित संबंधित शहरों में लागू कर दिया है। कंपनियों को इससे पहले भी लाइसेंस दिए जाने की प्रकिया से पहले सुरक्षा संबंधी मापदंडों के पालन के नोटिस दिए गए थे लेकिन स्पष्ट नियम नहीं होने से सख्ती नहीं हो पा रही थी। कंपनियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए शासन की ओर से इन्हें व्यापार करने का लाइसेंस देने पहले सुरक्षा मानकों की हर स्तर पर पृष्टि कराई जा रही है। सरकार ने एक माह पहले प्रदेश के जिलों में ओला उबर चलाने के लिए कंपनियों को लगभग 10 बिंदुओं वाली गाइडलाइन बनाकर दी थी। आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग के निर्देशानुसार कंपनियों के प्रतिनिधियों को एडवाइजरी की कॉपी प्रदान की गई है। सोमवार से कंपनियों को सैंपल व्हीकल लाकर दिखाने कहा गया है।

सुरक्षा के लिए ये प्रावधान किए
- वाहन में आपात स्थित में पैसेंजर को कंपनी मुख्यालय से संपर्क करने के लिए पेनिक बटन की सुविधा देना जरूरी।
- कंपनी मुख्यालय से व्हीकल की निगरानी के लिए वीटीएस प्रणाली स्थापित की जाए ताकि वाहन अपने आप सर्वर से गायब नहीं हो सके।
- पैसेंजर की सुविधा के लिए व्हीकल बुक कराते वक्त ड्रायवर का नाम, नंबर और आधार कार्ड डिटेल जारी की जाए।
- कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर इसकी पृष्टि सक्षम विभाग से कराई जाए।
- किसी भी स्थिती में 50 से कम वाहनों का संचालन पाए जाने पर अनुमति को निरस्त माना जाएगा।
- यात्रियों से ली जाने वाली दरों का प्रदेश किराया समिति और जिला किराया समिति की अनुशंसाओं के अनुसार होना जरूरी।


निजी कैब कंपनियों के लिए पब्लिक सेफ्टी गाइड लाइन प्रभावी की गई है। वाहनों का संचालन सुरक्षा मापदंडों के मुताबिक ही किया जा सकेगा।
- वी मधु कुमार, आयुक्त, परिवहन