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Court order: मृतक बड़े भाई की पत्नी से शादी, पिता के साथ मिल की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

उन्नाव में अदालत में पत्नी की हत्या करने वाले पति और उसके ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है। खेत में की गई थी खुरपी से हत्या

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Court order: मृतक बड़े भाई की पत्नी से शादी, पिता के साथ मिल की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

Rouse Avenue Court judge

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अदालत में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ में जुर्माना भी लगाया है। पिता पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने अपने बहू की निर्दयता से हत्या की है। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने किया सजा सुनाई है। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का है। आसीवन थाना क्षेत्र के भेउड़ी गांव निवासी सुमन पुत्री कालीचरण की शादी फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के तकिया निगोही के रहने वाले चंद्रिका पुत्र कुसेहर के साथ हुई थी।

चंद्रिका की मृत्यु बिजली करंट लगने से हो गई थी। जिसके बाद मृतक चंद्रिका के चचेरे भाई रामू पुत्र लालता ने सुमन से शादी कर ली। उस समय सुमन के पेट में दूसरी पुत्री शिल्पी थी। 12 दिसंबर 2018 को सुमन ने फोन करके बताया कि उसे उसके ससुर लालता और पति रामू मार रहे हैं। कहते हैं कि घर में नहीं रहने देंगे। भाग जाओ। 13 दिसंबर 2018 को सुमन का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। सुमन की मां रामकली पत्नी कालीचरण की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया

जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल विनय शंकर दीक्षित आशु ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विद्वान जज ने रामू और लालता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ भी एक अन्य मामले में पांच पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों ही मामलों में पिता-पुत्र के ऊपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।