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सीयूईटी यूजी 2022 परीक्षा: जिले में धारा 144 लागू, जाने किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के लिए हो रही प्रतियोगी परीक्षा को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम अपूर्वा दुबे ने धारा 144 लागू करते हुए सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है। यह आदेश आगामी 8 सितंबर तक लागू रहेगा।

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सीयूईटी यूजी 2022 परीक्षा: जिले में धारा 144 लागू, जाने किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत का मन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022 की परीक्षा 2 तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा आगामी 24 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जा रही है। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपूर्वा दुबे ने जारी किया। अब जिले में बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक नारेबाजी भी नहीं की जाएगी। नई परीक्षा नीति के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्राइवेट, डीम्ड विश्वविद्यालय आज में एडमिशन के लिए छात्रों को टेस्ट परीक्षा देनी होगी।

डीएम अपूर्वा दुबे ने अपने आदेश में बताया है कि द्वारा सीयूईटी यूजी 2022 के साथ अन्य परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। राजनीतिक दलों और राजनीतिक संगठन के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र, उत्तर पुस्तिका संकलन केंद्र के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के प्रवेश से नहीं हो सकता है।

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फोटोकॉपी की दुकानों पर भी रहेगा प्रतिबंध

धारा 144 के अंतर्गत फोटोकॉपी, स्कैनर, साइबर कैफे आदि पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार 9 अगस्त से आगामी 8 सितंबर तक पूरे जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।