
Unnao news: जेल कैदियों को मुकदमा लड़ने के लिए निशुल्क दिए जाएंगे वकील, करें यह काम
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला कारागार में बंद कैदियों को मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त में वकील दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से यह सुविधा दी जा रही है। जिला कारागार में अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष निगम के नेतृत्व में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें उन्होंने जिला कारागार में निरूद्ध पुरुष और महिला बंदिया को यह जानकारी दी। इस मौके पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिकारी गण भी मौजूद थे।
अपर जिला जज मनीष निगम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे बंदियों को जिनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए वकील नहीं है। उन्हें मुफ्त यानी फ्री में वकील उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कैदी को जेल अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देना होगा। यह प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक जिला प्राधिकरण को भेजेगा।
सुविधाओं के विषय में पूछताछ की
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष निगम ने जेल अधीक्षक को भी निर्देशित किया कि जिला कारागार में बंद कैदियों को इस संबंध में जानकारी दें। जो बंदी निशुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं। उनसे बिना देरी किए प्रार्थना पत्र लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दें। जिससे नियमानुसार कैदी को अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके।
अधिकारों की जानकारी दी गई
बैठक में कैदियों को कानूनी अधिकारों के विषय में भी जानकारी दी गई। उनके रहन-सहन, खान-पान और स्वास्थ्य सेवा के विषय में भी पूछताछ की गई। डिप्टी जेलर ने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कारागार में 30 कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस पर शिक्षित महिलाओं को भी प्रशिक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
Published on:
12 Sept 2023 06:48 pm

