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उन्नाव माखी रेप कांड: परिजनों और गवाहों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई

Unnao Makhi rape case, Big blow to family and witnesses, SC removes CRPF security उन्नाव माखी रेप कांड से चर्चित घटना में सुप्रीम कोर्ट बड़ा निर्णय दिया है। अब पीड़िता के परिजनों और गवाहों को सीआरपीएफ सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

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सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई गई

Unnao Makhi rape case, Big blow to family and witnesses, SC removes CRPFsecurity उन्नाव का चर्चित माखी रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। अब केवल पीड़िता को ही सीआरपीएफ सुरक्षा मिलेगी। परिवार के सदस्यों और गवाहों की सीआरपीएफ सुरक्षा को हटा लिया गया है। केंद्र सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि घटना से संबंधित लोगों को दी गई। सीआरपीएफ सुरक्षा को वापस ले ली जाए। अब 2025 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव में माखी रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीड़िता उनके परिजनों, गवाहों और वकील को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली थी। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ सुरक्षा हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका 2019 में दायर की गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता कि इस दलील को जिसमें उन्होंने कहा था कि मुकदमे का निर्णय हो चुका है आरोपी प्रदोष सिद्ध है ऐसे में सीआरपीएफ सुरक्षा की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है।

खतरा होने पर स्थानीय पुलिस से मदद ले

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दोष सिद्ध हो चुका है। जरूरत के समय सभी को सुरक्षा दी गई थी। लेकिन अब यह सुरक्षा जारी नहीं रहनी चाहिए। ‌इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगले आदेश तक पीड़िता की सुरक्षा को बनाए रखा जाए। यदि परिवार के सदस्य या गवाह किसी प्रकार का खतरा महसूस करते हैं तो स्थानीय पुलिस से मदद ले सकते हैं।


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