
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम
ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में हुए अखलाक हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम के भड़काऊ बयान देने के मामले में दोषी पाया है । इसके साथ 800 रूपये का जुर्माना लगाया है ।
मामला क्या था ?
दरअसल 28 सितंबर 2015 की रात को ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव के गो हत्या हो गई थी । जिसका आरोप लगाते हुए भीड़ ने बुजुर्ग अखलाक के घर पर हमला कर दिया था और उसे मार डाला था । इतना ही नहीं अखलाक के बेटे को भीड़ ने पीट पीटकर अधमरा कर दिया था। इतना ही नहीं अखलाक के परिवार के अन्य सदस्यों को भीड़ ने पीटा था ।
इसके बाद प्रदेश की तत्काकालीन सपा सरकार ने कारवाई करते हुए दादरी के बिसाहड़ा गांव में धारा 144 लागू कर दी थी । जिस पर मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम धारा 144 का उल्लघन करते हुए बिसाहड़ा गांव पहुंचे और भड़काऊ पहुंचे ।
पुलिस ने कारवाई करते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा-188 के मुकदमा दर्ज किया और भड़काऊ बयान देने का भी आरोप था।
7 सालों से चल रहा था मुकदमा
ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में इस मामलों की 7 सालों से मुकदमा चल रहा था । गुरूवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम को दोषी पाया और 800 रूपये का जुर्माना लगाया है । कोर्ट ने माना कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने भड़काऊ बयान दिया है । बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने जुर्माना को जमा करा दिया है ।
फिलहाल जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिसाहड़ा कांड से जुड़े मुख्य मुकदमे की सुनवाई चल रही है। जिसमें अखलाक की बेटी शाइस्ता ने पिछले दिनों बयान दर्ज करवाए थे। इस पूरी घटना में शाइस्ता चश्मदीद गवाह है।
Updated on:
14 Oct 2022 01:45 pm
Published on:
14 Oct 2022 01:43 pm

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