
Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस टू-व्हीलर और फोर व्हीलर चलाने की अनुमति देता है। ड्राइविंग के लिए 18 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए DL बनवना जरूरी होता है। डीएल नहीं रहने पर गाड़ी चलाते समय आपका चालान कट सकता है। ऐसे में अगर आपका डीएल कहीं गिर जाता है या खराब हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान से स्टेप फॉलो कर आप ड्राइविंग लाइसेंस (How to Make Driving License) घर बैठे बनवा सकते हैं।
कैसे करें डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई
सबसे पहले सड़क परिवहन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट पर सभी डिटेल देने के बाद एलएलडी फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच कर दें।
अब इस फॉर्म को आरटीओ ऑफिस में जाकर जमा कर दें।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको डुप्लीकेट डीएल मिल जाएगा।
आरटीओ ऑफिस जाकर भी भर सकते हैं फॉर्म
आप चाहें तो ऑफलाइन तरीके से भी आरटीओ ऑफिस जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले RTO ऑफिस जाना होगा और वहां जाकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। RTO ऑफिस में जाकर LLD फॉर्म भरना होगा और फीस देनी होगी। इस प्रोसेस के बाद 30 दिन बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
ऐसे करें ट्रैक
आरटीओ की ओर से एक रसीद भी दी जाएगी, जिसे संभालकर रखें। इस रसीद को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ ही डीएल को ट्रैक भी कर सकते हैं।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 200 रुपये की फीस ली जाती है। लेकिन, अगर आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए, तो आपको इसके लिए 400 रुपये देने होंगे।
Updated on:
01 Feb 2024 05:09 pm
Published on:
01 Feb 2024 05:08 pm
बड़ी खबरें
View Allयूपी न्यूज
ट्रेंडिंग
