
High Security Number Plate : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य 15 मई तक लगवा ले नहीं तो खैर नहीं, भरना होगा भारी जुर्माना
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लें नहीं तो खैर नहीं है। खासतौर पर जिन वाहनों का अंतिम नंबर '2' और '3' है, वह 15 मई तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लें नहीं तो कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना अदा करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने तीन जनवरी 2022 को आदेश जारी करते हुए कहाकि, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोटेट स्टीकर जरूर लगवाएं। पर लगातार वाहन चालकों को सचेत करने के बाद भी लोग एचएसआरपी नहीं लगवा रहे हैं। यूपी सरकार के परिवहन विभाग ने कई बार नई नई तारीखें जारी कर मौका दिया। बावजूद इसके वाहन चालक लापरवाही दिखा रहे हैं। 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दो और तीन नंबर वाले वाहनों की अंतिम तिथि 15 मई है। एचएसआरपी लगवा लें नहीं तो पकड़ें जाने पर कम से कम पांच हजार रुपए तुरंत जुर्माना भरना होगा। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अन्त में 0,1 है उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी।
15 मई से अभियान
गोरखपुर एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिग वेबसाइट www.siam.in पर हो सकती है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध 15 मई से अभियान चलाया जाएगा।
एचएसआरपी लगवाने की तिथि
15 फरवरी 2022 तक - अंत में 0 और 1
15 मई 2022 तक - अंत में 2 और 3
15 अगस्त 2022 तक - अंत में 4 और 5
15 नवंबर 2022 तक - अंत में 6 और 7
15 फरवरी 2023 तक - अंत में 8 और 9
एचएसआरपी न लगवाने पर पांच हजार का जुर्माना
निर्धारित नई नंबर लगवाए बिना वाहन चलाते वक्त पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
गाइडलाइन जारी - अपर परिवहन आयुक्त
अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पिछले दिनों बताया कि, गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। फिर से रिमांडर जारी किए जा चुके हैं। तारीखें तय की जा चुकी हैं। आमजन अपनी सुविधानुसार इसे लगवा लें। नहीं तो 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों को अभियान के दौरान पकड़े जाने पर पांच हजार रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा।
Published on:
05 May 2022 11:23 pm
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