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यहां तीन मई तक संंपूर्ण लॉकडाउन घोषित, सभी दुकानें बंद, ऐसे मिलेंगे राशन, दूध, सब्जी, गैस समेत जरूरी सामान

राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी शाम 6 बजे तक रोजाना की जाएगी। होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़ कर पास बनवाना चाहते हैं वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं।

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वाराणसी. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद बनारस में बुधवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने नए निर्देश जारी किये हैं। इसके अंतर्गत जनपद की सभी दुकानों को 3 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी शाम 6 बजे तक रोजाना की जाएगी। होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़ कर पास बनवाना चाहते हैं वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि बीतें दिनों वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब तक 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।

सिर्फ एक घण्टे के लिए खुलेगी दूध की दुकान-

दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए छूट दिया गया है। उसके लिए दुकानदार को दुकान का शटर डाउन करके दूध के क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा।

सिर्फ आठ सब्जी मंडी ही खोली जाएंगी-

शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमन्य किया गया है। इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी। ये सब्जी मंडी रात्रि 3:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच ही खुलेंगी । ठीक 6:00 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा । यहां कोई फुटकर सब्जी नहीं ले सकेगा। पहाड़िया मंडी में ओड इवन व्यवस्था लागू रहेगी। 30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेगी। कोई मंडी सोशल डिस्टनसिंग का पालन नही करा पाई तो अगले ही दिन से उसे बंद करा दिया जाएगा।

अस्पताल खुले रहेंगे-

पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं। बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है वो खुले रहेंगे

एक दिन के अंतराल पर खुलेगी दवा मंडी

दवा मंडी में भी एक दिन के अंतराल ओर दुकानें खुलेंगी। एक दुकान में एक दुकानदार, एक अकाउंटेंट और 2 कर्मचारी ही होंगे इसके अलावा सभी दुकानदारों को केवल ऑनलाइन व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से ही ऑर्डर बुक करना होगा। कोई भी रिटेल ग्राहक मंडी के अंदर नहीं आएगा।

ये भी है अहम-
राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि की होम डिलीवरी देने वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम 6:00 बजे तक खुल सकेंगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग और वाहन वाले के पास ही मान्य होंगे बाकी सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर उपरोक्त कारणों के अलावा बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा, शहर में अंदर आने की कोशिश करेगा या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही जिन्हें काम करने की अनुमति है वो मास्क और आरोग्य ऐप डाउनलोड किये बिना यदि घर से बाहर निकले तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।