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प्रत्याशियों को बनाना होगा तीन रजिस्टर, खर्च का ब्यौरा देने में की गड़बड़ी तो अयोग्य होंगे घोषित

नामांकन से मतदान तक तीर बार दिखाना होगा रजिस्टर, चुनावी खर्च पर चुनाव आयोगी की पैनी नजर

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DM Surendra Singh

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वाराणसी. चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखने की खास तैयारी की है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रत्याशियों की खर्च की सीमा 70 लाख की गयी है। प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर मतदान तक तीन बार खर्च का रजिस्टर दिखाना होगा। यदि खर्च का ब्यौरा दिखाने में खेल किया तो संबंधित प्रत्याशी अयोग्य घोषित भी हो सकता है।
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देश की सबसे हॉट चुनावी सीट में एक बनारस भी है जहां से बीजेपी ने पीएम नरेन्द्र मोदी को प्रत्याशी बनाया है इस सीट से राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव व मायावती के महागठबंन ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। बनारस संसदीय सीट से गठबंधन के तहत सपा को प्रत्याशी उतराना है। बनारस सीट को लेकर चुनाव आयोग भी खास सावधानी बरत रहा है जिसकी मुख्य वजह यहां पर सत्ता पक्ष से लेकर विरोधी दल के नेताओं का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार संभावित है। जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों को तीन रजिस्टर बनाना होगा। सभी रजिस्टर पर खर्च का अलग-अलग ब्यौरा देना होगा। चुनाव खर्च के लिए बैंक में अलग एकाउंट खुलवा कर उसी से खर्च करना होगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव के नियमों का उल्लंघन करेगा तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। यदि खर्च का ब्यौरा देने में गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित प्रत्याशी अयोग्य तक घोषित हो सकता है।
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प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा देने के लिए तीन रजिस्टर रखना होगा
#एक रजिस्टर पर रोज का खर्च, दूसरे पर कैश की जानकारी व तीसरे पर बैंक से निकाले व जमा किये गये खर्च की जानकारी देनी होगी
#नामांकन से लेकर मतदान के बीच प्रत्याशियों को तीन बार खर्च का रजिस्टर दिखाना होगा
#नामांकन का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा
मतगणना स्थल देखने के लिए जाने वाले प्रत्याशी का खर्च भी इसी में जोड़ा जायेगा
#प्रत्याशी खर्च के ब्यौरे की जांच के लिए एकाउंट की अलग से टीम बनायी गयी है
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