
पूर्व सांसद व लिकर किंग जवाहर जायसवाल को हत्या मामले में बड़ा झटका
वाराणसी. बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व सांसद व लिकर किंग जवाहर जायसवाल की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला जज जयशील पाठक की कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुन्नालाल यादव ने पैरवी की। बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद जवाहर के बेटे गौरव जायसवाल की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
अभियोजन के अनुसार रमेश जायसवाल ने 23 अप्रैल 2012 को कैंट थाने में केस दर्ज कराया था कि भोजूबीर से सब्जी खरीदकर घर लौटते वक्त अर्दली बाजार में उसके भाई महेश जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की विवेचना के दौरान बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या की साजिश रचने में पूर्व सांसद जवाहरलाल जायसवाल व उसके बेटे गौरव जायसवाल का नाम सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं मामले में सुनवाई के दौरान जवाहर के अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस ने बिना साक्ष्य के ही आरोपित को फंसा दिया है। हत्या से पूर्व सांसद का कोई संबंध नहीं है।
Published on:
08 Feb 2019 11:30 am
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