
कोर्ट प्रतीकात्मक फोटो,न्यायालय आदेश की प्रतीकात्मक फोटो,कोर्ट प्रतीकात्मक फोटो
वाराणसी. सिगरा थाना क्षेत्र की शिवपुरवा निवासिनी मेवावती तिवारी व गिरजा शंकर तिवारी को उनके पोत्र द्वय अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के साथ ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार एवं मारपीट करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष को पीड़ित दादा-दादी के मकान से बेदखल किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि पोत्रो द्वारा यदि एक माह में मकान खाली नहीं किया जाता है तो पुलिस बल के माध्यम से मकान खाली करवाया जाएगा।
बता दें कि सिगरा थाना क्षेत्र की शिवपुरवा निवासिनी मेवावती तिवारी (80 वर्ष) व गिरजा शंकर तिवारी (85 वर्ष) ने उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनके पोत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, जबकि मेवावती तिवारी एवं उनके पति गिरिजा शंकर तिवारी का उनके पुत्र और पुत्रबधुएं उन्हीं के साथ रहकर उनकी सुश्रुषा एवं देखभाल करते हैं। लेकिन पोत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा उनका घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। इतना ही नहीं पोत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा अपने दादा दादी के स्वामित्व के मकान में रहते हुए उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार एवं मारपीट किया जाता है। मकान में रह रहे किरायेदारों से मकान खाली कराकर मकान की चाबी भी पोत्रों द्वारा अपने दादा-दादी से किया जा रहा है। इसके लिए बार-बार उन्हें धमकी दी जा रही है और वृद्ध दंपत्ति इससे भयभीत है। इसकी शिकायत वृद्ध दंपति ने एसएसपी से भी किया था।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इसकी जांच सुलह अधिकारी निर्भय भास्कर से कराई।
उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का संरक्षण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4/5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेवावती तिवारी व गिरजा शंकर तिवारी को उनके पोत्रो अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के साथ ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार एवं मारपीट करने पर उनके आरोपी पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष को पीड़ित दादा-दादी के मकान से बेदखल किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का संरक्षण व कल्याण अधिनियम 2007 का उद्देश्य है कि कोई भी किसी भी दशा में वरिष्ठ नागरिक माता-पिता को उनके अधिकार से वंचित न करने पाए।
Published on:
30 Aug 2019 07:23 pm
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