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ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष को झटका, श्रंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Gyanvapi case: अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत के 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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Gyanwapi

इस केस में बहस बीते साल 23 दिसंबर को पूरी हो गई थी

Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में हिंदू पक्ष के मामले की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज होने के बाद हिन्दू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी की जिला अदालत में अब श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस केस में बहस बीते साल 23 दिसंबर को पूरी हो गई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद आज इस पर फैसला सुनाया गया है। जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दजिया गया।