
Gyanvapi Case : मस्जिद में वजूखाने का आज हल निकालेंगे वाराणसी के डीएम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी वाद में हुई कोर्ट कमिश्नर सर्वे में 16 मई 2022 को मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शवलिंग को कोर्ट के आदेश पर घेर संरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में मस्जिद में नामाज पढ़ने आने वाले नमाजियों को वजू करने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रमजान में यह समस्या विकट हो गयी जबकि नमाजियों की तादात मस्जिद में बढ़ गयी इसपर कोर्ट में एक एप्लिकेशन दी गयी थी, जिसपर सोमवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, मंगलवार को बैठक कर वाराणसी के जिलाधिकारी से इस मसले पर हल निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख शुक्रवार को दी है।
रमजान में हो रही दिक्कत
इस सबंध में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सुप्रीम कोर्ट में वकील हुजैफा अहमदी ने बताया कि रमजान के दौरान ज्ञानवापी परिसर में रोजेदारों को वजू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम दिनों में वजू के लिए ड्रम का इंतजाम है पर रमजान में तादात ज्यादा होने पर यह पानी नाकाफी है। ऐसे में वजू को लेकर कोई व्यवस्था करने से सम्बंधित अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने और शौचालय की मांग मस्जिद परिसर में की थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुना मामला
अधिवक्ता ने बताया कि इस अर्जी पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वकील हुजैफा अहमदी ने बताया कि हमें चीफ जस्टिस को बताया कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का वजूखाना सील है बल्कि वो स्थान भी सील हैं जहां शौचालय था। अभी ड्रम के पानी से वजू किया जाता है पर माहे रमजान में नमाजियों की तादात की वजह से पानी कम पड़ रहा है। कोर्ट ने सील करने के आदेश में ही वजू की मुकम्मल व्यवस्था का भी आदेश दिया था।
प्रदेश सरकार के सालिसिटर जनरल से पूछी वजह
इस मुकदमें में उपस्थित प्रदेश सरकार के सालिसिटर जनरल ने खंडपीठ को अवगत कराया कि मंगलवार को जिलाधिकारी वाराणसी इस मामले में बैठक कर दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकालेंगे और मस्जिद में नमाजियों के वजू का इंतजाम मुकम्मल किया जाएगा।
Published on:
18 Apr 2023 08:16 am
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