
Gyanvapi Case
Gyanvapi Case : वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में मंगलवार को सुनवाई होगी। इस वाद में हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना हक दिए जाने और भव्य मंदिर निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिए जाने और 1993 में की गई श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी परिसर की बैरकेडिंग को हटाने की मांग की गई है। यह वाद बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम, शरद श्रीवास्तव और हिमांशु तिवारी के जरिए वाद दाखिल किया है।
26 जुलाई को टली थी सुनवाई
इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में 26 जुलाई को सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष ने उस दिन कोर्ट से गुहार लगाईं थी की हमारे अधिवक्ता ASI सर्वे के खिलाफ दी गयी याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में मौजूद हैं, जिसपर ज्ञानवापी मामले में होने वाली इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। इसपर कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त तय की थी।
वादी पक्ष ने जताई थी आपत्ति
इधर वादी पक्ष ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र कि वादी पक्ष साक्ष्य की प्रति उपलब्ध कराए पर आपत्ति जताया थी और कहा था कि प्रतिवादी पक्ष स्वयं इस वाद में लगाए गए साक्ष्य की प्रति हासिल कर सकता है।
Published on:
08 Aug 2023 10:40 am
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