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ज्ञानवापी में जारी रहेगी पूजा, HC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

वाराणसीFeb 26, 2024 / 10:29 am

Sanjana Singh

Gyanvapi Case

Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला और कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला सही है। ऐसे में व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी।

आपको बता दें कि 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद से हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

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1. 1993 तक तहखाने में पूजा की : व्यास परिवार का दावा
2. तत्कालीन सरकार ने रुकवाई तहखाने में पूजा
3. 31 साल से नहीं हो रही तहखाने में पूजा
4. 1551 में शतानंद व्यास ने पूजा की: व्यास परिवार का दावा
5. सितंबर 2023 : शैलेन्द्रपाठक व्यास ने कोर्ट में याचिका दी
6. व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर याचिका
7. याचिका तहखाने को DM को सौंपने की मांग की
8. 17 जनवरी : तहखाने को ज़िला प्रशासन ने कब्जे में लिया
9. 31 जनवरी : जिला कोर्ट ने तहख़ाने में पूजा की इजाजत दी
10. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में दी याचिका

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