
Gyanvapi Case
Gyanvapi case: ज्ञानवापी परिसर का 4 अगस्त से हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ASI साइंटिफिक सर्वे कर रहा है। दोबारा समय सीमा 6 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। ऐसे में सर्वे कार्य न पूरा होने पर बुधवार को ही ASI की स्टैंडिंग कमिटी ने एक प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिया था कि उन्हें चार सप्ताह का समय और दिया जाए क्योंकि बारिश की बाधा के साथ ही साथ परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम करना है इसलिए सर्वे का कार्य धीरे चल रहा है। ऐसे में जिला जज ने ASI को 4 सप्ताह का समय और दे दिया है।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने दर्ज कराई आपत्ति
इस याचिका के बाद जिला जज ने विपक्षियों को आपत्ति के लिए समय दिया था। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया की इसपर मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराइ थी जिसपर आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई करते हुए ASI को चार सप्ताह का समाय और दे दिया है, जबकि आज कोर्ट में कंडोलेंस की वजह से पूर्ण कार्य बंद है। इस मामले की संवेदनशीलता समझते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
व्यास जी के तहखाने के मामले में भी आ सकता है शाम तक फैसला
वहीं हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि इसके अलावा हमने एक टीए जिला कोर्ट में दर्ज कराया था कि व्यास जी का तहखाना को डीएम की सुपर्दगी में दिया जाए और उन्हें इसका रिसीवर भी बनाया जाए। इस मामले की भी गंभीरता देखते हुए कोर्ट शाम 5 बजे तक फैसला दे सकता है कि या वाद जिला ज्जा की अदालत में चलेगा या सिविल कोर्ट में निचली अदालत में चलेगा।
Published on:
05 Oct 2023 03:59 pm
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