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Aadhar Card: बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, ये है आसान तरीका

यूूआईडीआई ने डॉक्यूमेंट न होेन पर भी Adhaar Card बनवाने की दे रखी है सुविधा इसके लिये आपको परिचयदाता यानि इंट्रोड्यूसर की मदद लेनी होगी

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Adhaar Card without Document

आधार कार्ड बिना डाक्यूमेंट के

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. भारत सरकार ने आधर कार्ड (Aadhar Card) को तकरीबन हर योजना और छोटी बड़ी चीजों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। इसका एक फायदा ये भी है कि ज्यादातर जगहों पर महज आधार कार्ड लगा देने से बाकी प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती। आधार कार्ड बनवाने के लिये शैक्षिक प्रमाण पत्र, एड्रेस (Adress Proof) और आईडी प्रूफ (ID Proof) जैसे डाॅक्यूमेंट जरूरी होते हैं। अगर ये सब न हों तो आधार कार्ड के लिये अप्लाई नहीं किया ज सकता। रुकिये, बिना दस्तावेज के भी आप आधार कार्ड बनवा (Apply Aadhar Card without Documents) सकते हैं। जी हां ये सच है, बिना किसी डाॅक्यूमेंट के भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है।


डाॅक्यूमेंट नहीं है तो परिचयदाता बनवाएगा आधार कार्ड

आधार केन्द्र पर जाते ही सबसे पहली जरूरत होती है दस्तावेजों यानि डाॅक्यूमेंट की। पर अगर डाॅक्यूमेंट न हों तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में आप आधार केन्द्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर (Introducer) की मदद ले सकते हैं। यूआईडीएआई ने डाॅक्यूमेंट मौके पर मौजूद न होने पर इंट्रोड्यूसर यानि परिचयदाता के जरिये आधार कार्ड आवेदन की सुविधा दे रखी है। इंट्रोड्यूसर वो होता है जिसे यूआईडीएआई के रिजनल ऑफिस की ओर से तैनात किया जाता है। रजिस्ट्रार वहां के ऐसे लोगाें के वेरिफिकेशन (Verification) के लिये अधिकृत करता है। जिनके पास वैलिड आईडेंटिफिकेशन प्रूफ या वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है।


क्या करता है परिचयदाता

इंट्राेड्यूसर आवेदक की पहचान और एड्रेस कन्फर्म करता है और एनरोलमेंट फाॅर्म पर साइन भी करता है। युआईडीएआई की गाइडलाइन UIDAI Guide Lineके मुताबिक इंट्रोड्यूसर के लिये आवेदक के नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है, जिसकी वैलिडिटी तीन महीने होती है। एक बात और इंट्रोड्यूसर के पास आधार कार्ड होना जरूरी है आवेदक के साथ आधार पंजीकरण सेंटर (Adhaar Enrolment Center) पर उसका रहना भी आवश्यक है।


परिवार के मुखिया के जरिये बी बन सकता है

एक और तरीका है जिसके जरिये डाॅक्यूमेंट न रहने पर भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। यूआईडीए आई ने ये सुविधा भी दे रखी है कि अगर परिवार के मुखिया (HoF) का आधार कार्ड बना है तो वह परिवार के दूसरे सदस्यों का परिचयदाता बन सकता है। इसके लिये शर्त यह है कि परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एड्रेस और आईडी प्रूफ के जरिये पूरी सामान्य प्रक्रिया के साथ बना हो। इसके अलावा आवेदक का नाम राशन कार्ड जैसे किसी पारिवारिक डाॅक्यूमेंट में होना चाहिये। यानि परिवार के मुखिया के साथ आपके रिश्ते का प्रूफ जरूरी होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर आधार कार्ड के लिये आवेदन हो जाएगा।