वाराणसीPublished: Dec 17, 2020 09:40:06 pm
रफतउद्दीन फरीद
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
वाराणसी. 31 मार्च 2021 तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो इसके लिये आपको 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बना दिय गया है। अगर आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2021 से पहले जरूर करा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रीय कर दिया जाएगा। निष्क्रीय पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने से बचने के लिये अभी आपके पास तीन महीने का समय है।