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क्या IIT-BHU की छात्रा से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म? बोले सीपी

आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात कैम्पस में करमनबीर बाबा के मंदिर के पास हुई छेड़खानी की घटना में नया मोड़ आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीटेक की छात्रा ने पुलिस के सामने दिए गए अपने कलमबंद बयान में सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई है जिसके बाद आईपीसी की धारा 376डी बढ़ाई गई है।

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IIT-BHU student

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में नया मोड़ आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में पीड़िता द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म और इल्कट्रानिक डिवाइस से यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ा दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय है। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा।

करमनबीर बाबा मंदिर के पास हुई थी अभद्रता

एक नवंबर को रात को डेढ़ बजे आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ बाइक से आए तीन युवकों ने करमनबीर बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर अभद्रता की थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि तीन युवकों ने गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए थे और उसका वीडियो बनाया था जिसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा ने पुलिस को बताया है कि उसके कपड़े उतारने के बाद युवकों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था।

बयान के आधार बढ़ा दी गई दो धाराएं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में धाराएं बढ़ा दी गई हैं ।वहीं जब इस मामले में सीपी मुथा अशोक जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विवेचना चल रही है । विवेचना में धाराएं बढ़ती हैं पर क्या बढ़ा है या नही बढ़ा है डिस्क्लोज नही किया जा सकता है । पुलिस अपना काम कर रही है।