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काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर विवादः कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत की मांग, दायर की गई याचिका

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर विवाद में सिविल कोर्ट के आदेश पर पांच दिन तक शृंगार गौरी-ज्ञानवापी परिसर में चले सर्वे के पूर्ण होने के बाद आज यानी 17 मई को सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन उससे पहले ही दो कोर्ट कमिश्नर ने दालत में आवेद दे कर दो दिन की मोहलत मांगी है।

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काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

वाराणसी. काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर विवाद प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर चली सर्वे की कार्यवाही तो पूरी हो गई पर नियत समय 17 मई को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत होने में संशय है। कारण कि सर्वे और वीडियोग्राफी में क्या-क्या दिखा है यह रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। लिहाजा इस मामले में आवेदन प्रस्तुत कर दो दिन की मोहलत मांगी गई है।

कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दो दिन की मोहलत मांगी है
विशेष आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने मामले पर आयोग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम दो दिन का समय मांगा है। सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी।

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दो कोर्ट कमिश्नर पर कमीशन कार्यवाही में सहयोग न देने का आरोप

बता दें कि इसकी आशंका पहले से ही थी. वजह ये कि सिविल जज द्वारा नियुक्त विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्यवाही में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नियत तिथि 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट देने में असमर्थता जताई थी। उनके इस आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों आयुक्तों से स्पष्टीकरण मांगा था।

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