
भेलूपुर में वाराणसी विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण किया सील
वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध निर्माणों के प्रति सख्त करवाई का निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी प्राधिकरण की टीम ने उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग निर्देश पर वीडीए जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगवां और भेलूपुर वार्ड में कार्रवाई की गई जिसमें भेलूपुर वार्ड में साकेत नगर में बेसमेंट की शंटरिंग की सूचना पर पहुंची टीम ने निर्माण को अवैध पाते हुए सील की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद आस-पास चल रहे निर्माण कार्य की साइट पर हड़कंप मचा रहा।
नगवां वार्ड में दो निर्माणों को मिला नोटिस
इस कार्रवाई के दौरान खनांव, मौजा अखरी बाईपास पर बिना मानचित्र पास कराए 80x100 के क्षेत्रफल में हो निर्माण की सूचना पर उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 28(1) व 28(2) के अंतर्गत मकान बनवा रहे संगम भारती के विरुद्ध नोटिस की कार्रवाई की गई। वहीं डॉ एमके पाल डरा आराजी संख्या 390 मौजा अखरी (जनता हॉस्पिटल के पास बिना नक्शा पास करवाए 60x100 के क्षेत्रफल में बी+जी+2 तलों का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर शटरिंग का कार्य किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई।
भेलूपुर में निर्माण कराया गया सील
इसी क्रम में सूचना पर भेलूपुर वार्ड के साकेत नगर अजय कुमार बाजपेयी द्वारा भवन संख्या-बी-32/23 के बगल में लगभग 50x80 के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट के शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसे मौके पर बन्द कराते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नोटिस देते हुए सील की कार्रवाई की गई और सील भूखंड को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
Published on:
19 Dec 2023 08:58 pm
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