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Varanasi News : BHU में नया बवाल, पत्रकारिता विभाग की HOD से हुई छेड़खानी, अब पुलिस…

Varanasi News : बीएचयू और विवादों का साथ छूटने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां विभागध्यक्ष (HOD) ने खुद के साथ छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करवाया है।

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Varanasi News : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता विभाग की दलित विभागाध्यक्ष के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस घटना के बाद वाराणसी से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। विभागध्यक्ष शोभना नेरलिकर की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने मारपीट, अश्लील हरकत करने और SC/ST एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें दो रिसर्च स्कालर और दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसर नामजद की गयी हैं।

22 मई को हुई थी घटना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोभना नेरलिकर की तहरीर के अनुसार घटना 22 मई की है। दोपहर करीब दो बजे एक आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के चैंबर में जाकर उन्हें नौकरी से निकलवाने और जान से मारने की धमकी दी, तभी दूसरे आरोपी ने कथित तौर पर कमरे का दरवाजा बंद किया। इसी दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न, बदसलूकी और मारपीट की गई। आरोप है कि एक शख्स ने घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने बताया कि उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें बचा लिया। पीड़िता के अनुसार उन लोगों ने उसके कपड़े भी फाड़े और लगातार वो लोग उसे डिपार्टमेंट में निवस्त्र घुमाने की बात और धमकी दिया करते थे।

दलित हूं, इसलिए बनाया निशाना

HOD ने बताया कि मैं दलित हूं इसलिए यहां निशाना बनाई जा रही हूं। उन्होंने कहा कि उस दिन जब मै थाने पहुंची तो मेरी एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। उसके बाद मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, SC-ST आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा तब जाकर 27 अगस्त को शिकायत दर्ज की गई। मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर थाना लंका पर IPC की धारा 323, 342, 354 बी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।