
रेल प्रशासन की सख्ती, प्लेटफॉर्म पर फेस कवर करना जरूरी, ट्रेन में बिना मास्क के बैठने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना
वाराणसी. Penality On Face Mask-कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए रेलवे महकमे ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अब रेलवे परिसर, प्लेटफार्म या कालोनियों में बिना मास्क के घुमने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह ट्रेन में बिना मास्क बैठने पर भी 500 रुपये की वसूली के निर्देश हैं। पान-गुटखा खाकर थूकने पर भी जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने संबंधित स्टेशनों को निर्देश जारी कर दिया है। यह जुर्माना टिकट कलेक्ट्रेट, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर के अलावा कमर्शियल विभाग के अधिकारियों द्वारा जुर्माना किया जाएगा।
संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी
उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने इस आदेश पर कहा है कि कोविड के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने, रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करना, स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना, गंदगी फैलाने, जैसी स्थिति में जुर्माना वसूला जाएगा। यह सभी कृत्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा। ऐसे में रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। मास्क या फेस कवर न पहनने की स्थिति में 500 रुपये की राशि ली जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। पूरे सफर के दौरान मास्क पहन कर बैठना अनिवार्य है।
पान गुटखा खाकर थूकने पर भी जुर्माना
परिसर व ट्रेन में स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए पान-गुटखा खाकर थूकने वालों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। मसलन, पान-गुटखा खाकर किसी ने थूका तो उसके खिलाफ जुर्माना व विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश फिलहाल छह माह तक लागू रहेगा।
Published on:
19 Apr 2021 12:53 pm
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